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कथित रंगदारी मामले में एमपी के तीन पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी के आदेश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली के मामले में उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार किए गये प्रदेश पुलिस के दो उपनिरीक्षकों और एक कांस्टेबल को बर्खास्त करने का आदेश दिया है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली के मामले में उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार किए गये प्रदेश पुलिस के दो उपनिरीक्षकों और एक कांस्टेबल को बर्खास्त करने का आदेश दिया है.

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Vineeta Mandal
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मध्य प्रदेश के तीन पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी के आदेश( Photo Credit : (सांकेतिक चित्र))

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली के मामले में उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार किए गये प्रदेश पुलिस के दो उपनिरीक्षकों और एक कांस्टेबल को बर्खास्त करने का आदेश दिया है. मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को भोपाल में बताया कि इन तीनों को पहले निलंबित किया गया और बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कदम उठाते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन तीनों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए.

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इससे पहले मध्यप्रदेश सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ए साई मनोहर ने रविवार को आदेश जारी कर उपनिरीक्षक पंकज साहू, उपनिरीक्षक राशिद परवेज खान एवं कांस्टेबल आसिफ अली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

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जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इन दो उपनिरीक्षकों एवं कांस्टेबल को संविधान की धारा 311 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाए. उन्होंने कहा कि इनके अलावा, पुलिस अधीक्षक अंकित शुक्ला एवं निरीक्षक हरिओम दीक्षित की इस मामले में संदेहास्पद भूमिका के लिए इन दोनों अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और उन्हें पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ए साई मनोहर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस आयुक्त गौतमबुद्ध नगर ने 19 दिसंबर को पत्र द्वारा सूचित किया था कि 18 दिसंबर को नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) के सेक्टर-20 थाना पर सूचना प्राप्त हुई कि आईसीआईसीआई बैंक से किसी अन्य प्रदेश से आये उपनिरीक्षक से पिस्टल लूट की घटना घटित हुई, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की और सायबर सेल जबलपुर से आये उपनिरीक्षकों पंकज साहू एवं राशिद परवेज खान से प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर भादंवि की धारा 395 के तहत मामला पंजीकृत कर विवेचना में लिया.

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आदेश के अनुसार उक्त प्रकरण की विवेचना में पाया गया कि पंकज साहू, राशिद परवेज खान एवं कांस्टेबल आसिफ अली, स्टेट सायबर सेल जबलपुर (मध्य प्रदेश) से जांच हेतु नोएडा आये और उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के एक खाते को डिफ्रीज करने और अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध न करने के लिए रिश्वत प्राप्त की. मालूम हो कि इन तीनों पुलिसकर्मियों समेत पांच लोगों को कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली के मामले में उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार किया गया था. गौतम बुद्ध नगर के अपर आयुक्त (कानून व्यवस्था) लव कुमार ने रविवार शाम को नोएडा में एक प्रेस वार्ता के दौरान इस बारे में जानकारी दी थी. 

Source : Bhasha

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