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Jharkhand Cash Case: हाईकोर्ट का आदेश, अब CBI करेगी मामले की जांच, BJP ने सोरेन सरकार पर कसा तंज

झारखंड कैश कांड मामले में रांची हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने बडा फैसला सुनाया है और केस को सीबीआई (CBI) को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है.

Updated on: 30 Nov 2022, 07:51 PM

highlights

. कैश कांड मामले में HC का बड़ा फैसला
. CBI को केस हैंडओवर करने का दिया निर्देश
. मामले की गंभीरता को देखते हुए HC ने लिया फैसला

Ranchi:

झारखंड कैश कांड मामले में रांची हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने बडा फैसला सुनाया है और केस को सीबीआई (CBI) को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में कैश देकर PIL मैनेज करने के मामले में जेल में बंद कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई और अपने निर्णय में हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने अमित अग्रवाल की याचिका खारीज कर दी और हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने षणयंत्र की जांच करने का सीबीआई (CBI) को निर्देश दिया है. हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने अपने फैसले में सीबीआई (CBI) को आदेश दिया है कि 15 दिनों के अंदर पूरे मामले को सीबीआई (CBI) टेकओवर करे और जांच करे.

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बता दें कि अमित अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में याचिका दाखिल कर शिकायत की थी कि जबरन वसूली के मामले में वे अधिवक्ता राजीव कुमार (Advocate Rajeev Kumar) के खिलाफ शिकायतकर्ता थे. याचिका में कथन किया गया था कि उनकी शिकायत और कोलकाता पुलिस ने राजीव कुमार (Advocate Rajeev Kumar) को 50 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद ईडी ने उन्हें ही आरोपी बना दिया. बता दें कि अधिवक्ता राजीव कुमार (Advocate Rajeev Kumar) फिलहाल बेल पर बाहर हैं.

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बता दें कि अधिवक्ता राजीव कुमार (Advocate Rajeev Kumar)  के खिलाफ दर्ज केस को ईडी ने 11 अगस्त को टेकओवर कर लिया था. ईडी के रांची जोनल कार्यालय ने केस में ईसीआईआर दर्ज कर जांच किया था. ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की पहलूओं पर जांच कर रही है. वहीं, अधिवक्ता राजीव कुमार (Advocate Rajeev Kumar) की 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तारी मामले में ईडी द्वारा कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को 7 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और तभी से अमित अग्रवाल जेल में बंद हैं.

BJP ने सीएम हेमंत सोरेन पर कसा तंज


हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सूबे के सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसा है. दीपक प्रकाश ने ट्वीट किया, 'आज माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के खासम-खास, राज्य में कई बड़े लूट का मास्टरमाइंड अमित अग्रवाल से जुड़े मामले में CBI जांच का आदेश दिया है और साथ ही अमित अग्रवाल को बेल देने से भी इंकार कर दिया. न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत, हेमंत सरकार के घोटालों की परत जल्द खुलेगी.'