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रामगढ़ विधायक ममता देवी को सुनाई गई 5 साल की सजा, समाप्त हो जाएगी विधायकी!

रामगढ़ विधायक ममता देवी को आईपीएल गोलीकांड मामले में मंगलवार को कोर्ट ने सजा सुनाई. बता दें कि विधायक ममता देवी को 5 सालों की सजा सुनाई गई है.

Updated on: 13 Dec 2022, 05:20 PM

highlights

  • रामगढ़ विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा
  • ममता देवी की विधायकी की जा सकती है खत्म

Ramgarh:

रामगढ़ विधायक ममता देवी को आईपीएल गोलीकांड मामले में मंगलवार को कोर्ट ने सजा सुनाई. बता दें कि विधायक ममता देवी को 5 सालों की सजा सुनाई गई है. ऐसे में अब ममता देवी की विधायकी जानी लगभग तय मानी जा रही है. 8 दिसंबर को विधायक ममता देवी समेत अन्य 13 लोगों को हजारीबाग कोर्ट के आदेश पर हिरासत में लिया गया था और 13 दिसंबर को फैसले की बात कही गई थी. इससे पहले कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने 28 मार्च को दोषी करार दिया था और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई. 

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जानिए क्या है पूरा मामला
जिस मामले में ममता देवी को सजा सुनाई गई है, वह 2016 का है. जिसमें नागरिक चेतना मंच के बैनर तले मांगों को लेकर आईपीएल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था और अचानक से भीड़ उग्र हो गई. विस्थापितों, ग्रामीणों व प्रबंधन के बीच वार्ता विफल होने के बाद विवाद बढ़ने लगा और ग्रामीणों व पुलिस के बीच झड़प हो गई. इस दौरान पथराव शुरू हो गया और ग्रामीण को रोकने के लिए पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की. इस दौरान फायरिंग में दशरथ नायक (50वर्ष) और रामलखन महतो उर्फ फुतू महतो (40वर्ष) की मौत हो गई थी, जबकि दोनों ओर से लगभग 43 लोग घायल हुए थे. वहीं, आक्रोशित लोगों ने गोला के तत्कालीन सीओ के वाहन को आग के हवाले कर दिया था.

8 लोगों को 3-3 माह की सुनायी गई थी सजा
बता दें कि इस पूरे मामले में गोला और रजरप्पा थाना में अलग-अलग मामला दर्ज किया गया था. जानकारी के अनुसार एक मामले में विधायक ममता देवी, राजीव जायसवाल समेत आठ लोगों को तीन-तीन महीने की सजा सुनायी गई थी. जिसके बाद सभी को जमानत पर रिहा किया गया था, जबकि रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/16 और गोला थाना कांड संख्या 65/16 में आरोपी ममता देवी, राजीव जायसवाल, कौलेश्वर, अभिषेक सोनी, बालेश्वर भगत, जद्दु महतो, लाल बहादुर महतो, सुभाष व कुंवर महतो को लगातार तीन तारीखों पर अनुपस्थित रहने की वजह से उनकी जमानत खारिज कर गैर जमानती वारंट भी जारी की जा चुकी है.

रिपोर्टर- रजत कुमार