Ranchi: नाबालिग साली से दुष्कर्म मामले में जीजा दोषी करार, पॉक्सो विशेष अदालत ने सुनाया ये फैसला

Ranchi News: झारखंड के रांची में पॉक्सो की विशेष अदालत ने जीजा को उसकी नाबालिग साली से दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है.

Ranchi News: झारखंड के रांची में पॉक्सो की विशेष अदालत ने जीजा को उसकी नाबालिग साली से दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है.

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Yashodhan.Sharma
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ranchi pocso court (सांकेतिक) Photograph: (Social)

Jharkhand News: झारखंड के रांची में एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो अदालत ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए युवक को 20 साल की सजा सुनाई है. रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी जीजा को अपनी नाबालिग साल के साथ दुष्कर्म के मामले में 11 फरवरी को दोषी ठहराया था और 18 फरवरी को उसे 20 साल की सजा सुना दी है. यानी कि जीजा को अपनी बची जिंदगी जेल में जीनी पड़ेगी.  

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ये है पूरा मामला 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस पॉक्सो मामले के विशेष न्यायधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने ये सजा अनिल इक्का को सुनाई है. अदालत ने इक्का को साली से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया है. दरअसल, ये मामला 28 जून 2019 का है. इसको लेकर पीड़िता ने रांची के छन्हों थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. पीड़िता 6 बहनों में सबसे छोटी थी. जबकि, दुष्कर्म का दोषी अनिल एक्का पीड़िता की बड़ी बहन का पति है. घटना को लेकर साल 2019 में चान्हो थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसमें कहा गया है कि 28 जून 2019 को अभियुक्त ने पीड़िता को नामांकन कराने के लिए स्कूल लेकर गया.

नशे की हालत में की हैवानियत

लौटने के दौरान बाइक खराब होने की बात बोलकर नाबालिग को पैदल ही खेत के रास्ते घर ले जाने लगा था. सुनसान जगह देखकर शराब के नशे में धुत जीजा ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना का अंजाम दिया था. घटना के जानकारी अपनी बुआ को दी. इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी. इस मामले में मंगलवार को पीड़िता को न्याय मिल गया. कोर्ट ने दोषी जीजा को 20 साल की सजा सुना दी है. अब दोषी जीजा को जिंदगी के अगले 20 साल जेल में ही काटने होंगे. इसके अलावा कोर्ट ने उसपर जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा अदालत के अनुसार जीजा को जुर्माना ना भरने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी.

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