झारखंड उच्च न्यायालय में 10 से 14 जुलाई तक नहीं की जा सकेगी याचिका दायर

उच्च न्यायालय के महापंजीयक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और उच्च न्यायालय वकील संघ को भी इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद संघ ने नोटिस जारी कर सभी वकीलों को इससे अवगत करा दिया है.

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yogesh bhadauriya
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प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

झारखंड उच्च न्यायालय ने बैकलॉग (पिछला शेष काम) कम करने के लिए ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरीकों से अदालत में अगले पांच दिन तक याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है. उच्च न्यायालय के महापंजीयक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और उच्च न्यायालय वकील संघ को भी इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद संघ ने नोटिस जारी कर सभी वकीलों को इससे अवगत करा दिया है.

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका के चलते अदालत में अभी एक तिहाई कर्मचारियों को ही बुलाया जा रहा है, जबकि प्रत्येक दिन औसतन 300 से अधिक मामले दायर हो रहे हैं. अदालत में ऑनलाइन मामले दायर करने के साथ- साथ कुछ मामलों में याचिका दायर करने के लिए पेटी भी रखी गयी है. इस पेटी में भी याचिका और आवेदन डाले जा रहे हैं. अधिक याचिका दायर होने के कारण पिछला शेष कार्य बढ़ गया है. पिछले बचे काम को पूरा करने के लिए पांच दिन तक याचिका दायर करने पर रोक लगायी गयी है. 

Source : PTI

petition Jharkhand High Court J&K
      
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