logo-image

झारखंड उच्च न्यायालय में 10 से 14 जुलाई तक नहीं की जा सकेगी याचिका दायर

उच्च न्यायालय के महापंजीयक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और उच्च न्यायालय वकील संघ को भी इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद संघ ने नोटिस जारी कर सभी वकीलों को इससे अवगत करा दिया है.

Updated on: 10 Jul 2020, 09:18 AM

रांची:

झारखंड उच्च न्यायालय ने बैकलॉग (पिछला शेष काम) कम करने के लिए ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरीकों से अदालत में अगले पांच दिन तक याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है. उच्च न्यायालय के महापंजीयक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और उच्च न्यायालय वकील संघ को भी इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद संघ ने नोटिस जारी कर सभी वकीलों को इससे अवगत करा दिया है.

यह भी पढ़ें- बिहार में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को देख पटना-भागलपुर में फिर से लॉकडाउन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका के चलते अदालत में अभी एक तिहाई कर्मचारियों को ही बुलाया जा रहा है, जबकि प्रत्येक दिन औसतन 300 से अधिक मामले दायर हो रहे हैं. अदालत में ऑनलाइन मामले दायर करने के साथ- साथ कुछ मामलों में याचिका दायर करने के लिए पेटी भी रखी गयी है. इस पेटी में भी याचिका और आवेदन डाले जा रहे हैं. अधिक याचिका दायर होने के कारण पिछला शेष कार्य बढ़ गया है. पिछले बचे काम को पूरा करने के लिए पांच दिन तक याचिका दायर करने पर रोक लगायी गयी है.