Jharkhand Government: पलामू में शुरू होगी सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना, घायलों को मिलेगा 1.5 लाख रुपये तक फ्री ट्रीटमेंट

Jharkhand Government: सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को राहत देने के लिए पलामू में कैशलेस इलाज योजना शुरू होने जा रही है. इसके तहत आयुष्मान से जुड़े अस्पतालों में पीड़ितों का 1.5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज किया जाएगा.

Jharkhand Government: सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को राहत देने के लिए पलामू में कैशलेस इलाज योजना शुरू होने जा रही है. इसके तहत आयुष्मान से जुड़े अस्पतालों में पीड़ितों का 1.5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज किया जाएगा.

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Deepak Kumar
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Jharkhand Government: सड़क दुर्घटनाओं में घायल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए राहत भरी खबर है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ‘कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम’ योजना अब झारखंड के पलामू जिले में भी लागू होने जा रही है. इस योजना का उद्देश्य सड़क हादसों में घायल लोगों को तुरंत और बिना पैसे दिए इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है.

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सरकार ने जिलों को दिए दिशा-निर्देश

इस संबंध में झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव मनोज कुमार ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर योजना को लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. मंत्रालय की ओर से एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया गया है, जिस पर योजना से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी. अधिकारियों को इस पोर्टल पर लॉग-इन आईडी बनाने और योजना के संचालन की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी भी भेजी गई है. पलामू जिले में उपायुक्त के लिए लॉग-इन आईडी बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

1.5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज

बता दें कि योजना लागू होने के बाद सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों में 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज किया जाएगा. यानी मरीज या उसके परिजनों को इलाज के लिए तुरंत पैसे देने की जरूरत नहीं होगी. अस्पताल को मरीज के इलाज से जुड़ी सभी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.

अस्पतालों के लिए दिशा-निर्देश

सरकार ने अस्पतालों के लिए भी कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यदि किसी अस्पताल में जरूरी सुविधा या विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं, तो घायल मरीज को एंबुलेंस के जरिए दूसरे अस्पताल में रेफर किया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा, पुलिस अधिकारी यह पुष्टि करेंगे कि घायल व्यक्ति वास्तव में सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ है. इसके बाद अस्पताल इलाज से संबंधित सभी विवरण पोर्टल पर अपलोड करेगा. इलाज के भुगतान के लिए अस्पताल को सात दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसे उपायुक्त अपने लॉग-इन आईडी के माध्यम से स्वीकृत करेंगे. इस योजना के लागू होने से सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी.

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