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झारखंड में सार्वजनिक जगहों पर थूकने और सभी तरह के तंबाकू पदार्थों पर लगा प्रतिबंध

सरकार ने राज्य में सार्वजनिक जगह पर थूकने और सभी तरह के तंबाकू उत्पादों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है. इस संबंध में सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं.

Updated on: 18 Jun 2020, 05:24 PM

रांची:

झारखंड (Jharkhand) में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या दिन बा दिन बढ़ रही है. राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना संक्रमण का प्रसार रुक नहीं रहा है. एक बार फिर झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस (Corona Virus) के मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को ध्यान रखते हुए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने राज्य में सार्वजनिक जगह पर थूकने और सभी तरह के तंबाकू उत्पादों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है. इस संबंध में सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं.

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झारखंड के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संक्रामक रोगों के फैलने का एक प्रमुख कारण है. तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यत्र तत्र ठोकने की होती है, जिससे कई गंभीर बीमारियां जैसे कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू, इंसेफलाइटिस के संक्रमण फैलने की संभावना अधिक होती है. डब्ल्यूएचओ के द्वारा कोरोना वायरस को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है. इसका संक्रमण छूने, छीकने, खांसने और थूकने आदि से होता है. साथ ही धूम्रपान के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता के क्षरण से भी इस तरह के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है. भी 

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विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, झारखंड में सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थलों पर थूकना और किसी भी प्रकार का तनाव को पदार्थ जैसे सिगरेट बीड़ी हुक्का खैनी गुटखा जर्दा पान मसाला या सुपारी का उपयोग पूर्णता है प्रतिबंध रहेगा. सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर गठित छापामार दस्ते द्वारा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने और राज्य मुख्यालय को नियमित रूप से सूचित करें का निर्देश दिया गया है.

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