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हेमंत सोरेन पर चलेगा मुकदमा, 3 अप्रैल को कोर्ट सुना सकती है सजा

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही. एक बार फिर हेमंत सोरेन की तरफ से समन की अवहेलना मामले में ईडी के शिकायतवाद पर सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा-174 के तहत संज्ञान लिया है.

Updated on: 06 Mar 2024, 02:52 PM

highlights

  • हेमंत सोरेन पर चलेगा मुकदमा
  • 3 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा
  • ईडी के समन अवहेलना मामले में सुनवाई

Ranchi:

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही. एक बार फिर हेमंत सोरेन की तरफ से समन की अवहेलना मामले में ईडी के शिकायतवाद पर सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा-174 के तहत संज्ञान लिया है. मामले में पूर्व सीएम के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा. इसके साथ ही कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन भी जारी किया है. जिसके बाद सोरेन को कोर्ट की अगली सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा. बता दें कि अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी. वहीं, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया था कि अवैध जमीन मामले में ईडी की तरफ से सोरेन को 10 बार समन भेजा गया था. जिसमें सिर्फ दो बार ही सोरेन ने ईडी के समन का जवाब देते हुए उपस्थित हुए थे. 

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हेमंत सोरेन ईडी के 8 समन की कर चुके हैं अवहेलना

आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट में बताया कि 8 बार समन भेजे जाने पर भी उपस्थित नहीं होना, समन की अवहेलना है. पता हो कि ईडी के 8वें समन पर 20 जनवरी और 10वें समन पर यानी 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ने ईडी के सवालों का जवाब दिया था. ईडी ने सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ की थी. यह पूछताछ करीब 8 घंटे तक चली थी. जिसके बाद देर रात सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. बता दें कि हर समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन को एक-एक महीने की जेल की सजा हो सकती है.

3 अप्रैल को कोर्ट सुना सकती है सजा

जानकारी के अनुसार, 3 अप्रैल को कोर्ट हेमंत सोरेन को सजा सुना सकती है. जिसमें तय की जाएगी कि सोरेन को क्या सजा दी जाए? आपको बता दें कि दिल्ली की एडीशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने 7 फरवरी को अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि ईडी के समन की अवहेलना आईपीसी की धारा 174 के तहत एक अपराध है और इसके लिए पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 50 के तहत सजा का प्रावधान तय किया गया है. इसके साथ ही जज ने यह भी कहा कि ईडी के समन का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है.