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ईडी ने हेमंत सोरेन केस में की CBI जांच की मांग, झारखंड हाईकोर्ट से किया अनुरोध

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ईडी पर लगाए गए आरोपों पर अब प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड उच्च न्यायालय से उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है.

Updated on: 06 Apr 2024, 02:39 PM

highlights

  • ईडी ने हेमंत सोरेन केस में की CBI जांच की मांग
  • झारखंड हाईकोर्ट से किया अनुरोध
  • सोरेन ने SC\ST एक्ट के उल्लंघन का लगाया था आरोप

 

Ranchi:

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ईडी पर लगाए गए आरोपों पर अब प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड उच्च न्यायालय से उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है. दरअसल, हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने एससी\एसटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. बता दें कि हेमंत सोरेन ने रांची में पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि ईडी ने जनवरी में उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर उन्हें और उनके पूरे समुदाय को परेशान व बदनाम करने के लिए छापेमारी की थी. जिसके बाद ईडी ने एक आपराधिक रिट याचिका में सीबीआई जांच की मांग की है. वहीं, याचिका में दावा किया है कि हेमंत सोरेन ने अवैध जमीन मामले में उनके खिलाफ शुरू किए गए जान को बाधित करने की कोशिश की और ईडी अधिकारियों के खिलाफ जानबूझकर आपराधिक मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है. 

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ईडी ने हेमंत सोरेन केस में की CBI जांच की मांग

आपको बता दें कि 31 जनवरी को ईडी ने भूमि घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया था. ईडी ने सोरेन से करीब 16 घंटे तक पूछताछ की. पूछताछ के बाद सोरेन को 31 जनवरी की देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था. गिरफ्तारी से पहले ही राज्यपाल के पास जाकर सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था. वहीं,  ईडी ने सोरेन को 10 बार पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन 10 समन में से सिर्फ 2 समन का ही सोरेन ने जवाब दिया था. जिसकी वजह से ईडी के समन अवहेलना मामले में भी सोरेन पर कोर्ट में केस चल रहा है. एजेंसी ने अपनी याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.  

झारखंड हाईकोर्ट से किया अनुरोध

बता दें कि ईडी ने जनवरी में दिल्ली में सोरेन के आवास की तलाशी ली थी. इस तलाशी में ईडी को एक एसयूवी कार, 36 लाख रुपये और कुछ जरूरी दस्तावेज जब्त किए थे. जिसके बाद लगभग 13 घंटे तक पूछताछ के लिए ईडी की टीम रूकी, लेकिन सोरेन नहीं पहुंचे. वहीं, ईडी के वकील अमित कुमार दास का कहना है कि ईडी के खिलाफ एससी-एसटी मामले की जांच अब राज्य पुलिस कर रही है.