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झारखंड: कोरोना के चलते नदियों-तालाबों के किनारे छठ पूजा पर प्रतिबंध, ये रहे नए दिशानिर्देश

कोरोना के कारण नदियों अथवा जल स्रोतों के आसपास दुकान, स्टाल लगाने, बिजली के बल्बों से सजावट करने और सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक होगी. छठ के अवसर पर संगीत एवं मनोरंजन के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से रोक होगी.

Updated on: 16 Nov 2020, 10:26 AM

रांची:

झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने छठ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने पूरे राज्य में नदियों, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों के तट पर आयोजित होने वाली पवित्र छठ पूजा (Chhath Puja) और पूजा के अवसर पर संगीत कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी है. सरकार की ओर से इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.  

नदी, तालाब में जाने पर रोक
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में लोगों के नदी, तालाब में जाने पर रोक लगा दी गई है. छठ पर्व में लोग बड़ी संख्या में आसपास की नदी, तालाब एवं अन्य जल स्रोतों पर एकत्रित होते हैं और जल में सूर्योदय तथा सूर्यास्त पर स्नान करते हैं लिहाजा इससे लोगों में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंका रहेगी. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. 

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दुकान लगाने, पटाखे जलाने और बल्बों की सजावट पर भी रोक
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को भीड़ और पानी में जाने पर रोक लगाई गई है. राज्य में स्विमिंग पूल खोलने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है. राज्य सरकार ने इस वर्ष सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा करने और इसके आयोजन, सजावट आदि पर रोक लगाने का फैसला किया है.

मुख्य सचिव की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक नदियों अथवा जल स्रोतों के आसपास दुकान, स्टाल लगाने, बिजली के बल्बों से सजावट करने और सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक होगी. इतना ही नहीं छठ के अवसर पर संगीत एवं मनोरंजन के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से रोक होगी. मालूम हो कि इस वर्ष छठ पूजा 17 नवंबर से 21 नवंबर तक है.