डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को जारी किया कारण बताओ नोटिस
7 मई को, इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने माता-पिता के साथ एक विकलांग बच्चे को रांची हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से रोक दिया था.
नई दिल्ली:
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. डीजीसीए की जांच में पाया गया कि इंडिगो के कर्मचारियों द्वारा यात्रियों के साथ अनुचित व्यवहार के परिणामस्वरूप नियमों का उल्लंघन किया गया. 7 मई को, इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने माता-पिता के साथ एक विकलांग बच्चे को रांची हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से रोक दिया था, क्योंकि वह "आतंक की स्थिति" में था. जिसके बाद डीजीसीए ने जांच का आदेश दिया था. घटना की जांच के लिए डीजीसीए द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.
DGCA issues show cause notice to IndiGo Airlines over Ranchi airport incident
— ANI Digital (@ani_digital) May 16, 2022
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डीजीसीए द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 7 मई, 2022 को इंडिगो एयरलाइन द्वारा रांची हवाई अड्डे पर परिवार के साथ एक विशेष बच्चे को बोर्डिंग से इनकार करने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में डीजीसीए द्वारा एक तथ्य खोज जांच का आदेश दिया गया था. समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. समिति की कार्यवाही आंशिक रूप से खुले में और आंशिक रूप से कैमरे में प्रभावित परिवार के अनुरोध के अनुसार आयोजित की गई थी. "समिति के निष्कर्ष प्रथम दृष्टया इंडिगो कर्मचारियों द्वारा यात्रियों के अनुचित संचालन का संकेत देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप लागू नियमों के साथ कुछ गैर-अनुपालन होता है.
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इसे देखते हुए, संबंधित एयरलाइन को अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से यह बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है कि नियमों का उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ उपयुक्त प्रवर्तन कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. इसने आगे उल्लेख किया कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, एयरलाइन को व्यक्तिगत सुनवाई के साथ-साथ आज से अगले दस दिनों में यानी 26 मई 2022 तक लिखित रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है. उनकी दलीलें सुनने के बाद, उनके अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी.
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