Jharkhand News: खुद का ब‍िजनेस स्‍टार्ट करने के ल‍िए वरदान साब‍ित हो रही मुख्‍यमंत्री रोजगार सृजन योजना

Mukhyamatri Rojgaar Srijan Yojana में झारखंड सरकार एसटी/एससी/ओबीसी/अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं को खुद का काम शुरू करने के लिए 50 हजार रुपये से 25 लाख तक का लोन दे रही है.

Mukhyamatri Rojgaar Srijan Yojana में झारखंड सरकार एसटी/एससी/ओबीसी/अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं को खुद का काम शुरू करने के लिए 50 हजार रुपये से 25 लाख तक का लोन दे रही है.

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Shyam Sundar Goyal
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सीएम हेमंत सोरेन (File Photo)

Mukhyamatri Rojgaar Srijan Yojana: नौकरी तो सबको म‍िल नहीं पाती, इसल‍िए युवा खुद के ब‍िजनेस के ल‍िए प्‍लान बनाते हैं लेक‍िन इसके ल‍िए पूंजी की आवश्‍यकता होती है. इस बात को ध्‍यान में रखकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मुख्‍यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) चला रही है जो लोगों के चेहरे पर मुस्‍कराहट का बन कर उभर रही है. 

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क्‍या है मुख्‍यमंत्री रोजगार सृजन योजना ? 

इस योजना में  झारखंड सरकार एसटी/एससी/ओबीसी/अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं को खुद का काम शुरू करने के लिए 50 हजार रुपये से 25 लाख तक का लोन दे रही है. इस लोन की खास बात है क‍ि इसमें ब्‍याज दर बहुत ही कम रखी गई है. युवाओं पर ज्‍यादा लोड न पड़े, इसके ल‍िए लोन पर 40 फीसद तक सब्‍स‍िडी भी दी जा रही है.  (Jharkhand News) 

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की विशेषताएं ?

-बिजनेस शुरू करने के लिए 50 हजार से 25 लाख रुपये तक का लोन 
-लोन पर अधिकतम 5 लाख या 40 फीसद (जो भी कम हो) उस पर सब्सिडी 
-50 हजार तक के लोन पर किसी भी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं 
-50,001 से 25 लाख रुपये के लोन के लिए देनी होगी गारंटी
-सब्सिडी हटाने के बाद ही लोन की EMI कैलकुलेट 
-50 हजार से ऊपर किसी भी लोन पर 10 फीसद मार्जिन मनी आवेदक को देनी होगी

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्रता ?

-आवेदक की उम्र 18 से 50 साल के बीच 
-आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी हो 
-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आवेदक की परिवार की सालाना आय 5 लाख से ज्यादा न हो
-आवेदक को किसी भी बैंक ने कभी डिफॉल्टर घोषित न किया हो
-आवेदक किसी सरकारी या सरकार के अंतर्गत आने वाले संगठन में कार्यरत न हो
-अगर आवेदक दिव्यांग है तो दिव्यांगता 40 फीसद से कम नहीं होनी चाहिए

इन व्‍यवसायों के ल‍िए नहीं म‍िलेगा लोन 

-पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले बिजनेस को लोन नहीं म‍िलेगा.इनमें पॉलिथीन बैग, कैरी बैग, पैकेजिंग मैटेरियल जैसे काम आते हैं.
-किसी भी तरह के नशे का कारोबार को भी इस योजना से दूर रखा गया है. इसमें शराब, हडिया, ताड़ी जैसे काम आते हैं. 

ऐसे हो सकता है रज‍िस्‍ट्रेशन

ऑनलाइन आवेदन करने के ल‍िए आप https://cmegp.jharkhand.gov.in/index.php/WebSetup/Howtoapply पर जाकर रज‍िस्‍ट्रेशन कर सकते हैं.

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