New Update
/newsnation/media/post_attachments/images/2020/06/08/supreme-court10-23.jpg)
सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब तलब( Photo Credit : File Photo)
0
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब तलब( Photo Credit : File Photo)
उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी के खिलाफ उनकी पत्नी की याचिका पर सोमवार को केन्द्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा. सैफुद्दीन सोज पिछले साल पांच अगस्त से अपने घर में नजरबंद हैं. न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुमताजुन्निसा की याचिका पर वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान केन्द्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किये.
यह भी पढ़ें : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब, होगा कोरोना टेस्ट
केन्द्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को जुलाई के दूसरे सप्ताह तक नोटिस का जवाब देना है मुमताजुन्निसा ने इस याचिका में अपने पति सैफुद्दीन सोज को घर में ही नजरबंद रखने के आदेश को निरस्त करने और कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता को न्यायालय में पेश करने का आदेश देने का अनुरोध किया है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि नजरबंदी के बाद से अभी तक उन्हें इसके कारणों की जानकारी नहीं दी गयी है और यही वजह है कि वे जम्मू कश्मीर लोक सुरक्षा कानून के तहत इस गिरफ्तारी को चुनौती देने में असमर्थ रहे हैं.
यह भी पढ़ें : सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, दो दिनों तक चले ऑपरेशन में मारे गए 9 आतंकी
याचिका में कहा गया है कि सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी पूरी तरह गैरकानूनी दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक ही नहीं बल्कि बेहद पीड़ादायक भी है. जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के केन्द्र के फैसले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज को भी घर में नजरबंद कर दिया गया था. वह अभी भी नजरबंद हैं.
Source : Bhasha