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हिमाचल में एंट्री करनी है, तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा

देश में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच, हिमाचल प्रदेश ने रविवार को 16 अप्रैल से सात अधिकतम कोरोना मामलों वाले राज्यों से आने वाले लोगों को प्रवेश के लिए 72 घंटों के भीतर कराए गए आरटी-पीसीआर नकारात्मक रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है.

Updated on: 11 Apr 2021, 11:46 PM

highlights

  • हिमाचल में एंट्री करनी है, तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा
  • आरटी-पीसीआर नकारात्मक रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है
  • पिछले 45 दिनों के दौरान, राज्य ने कोरोना के कुल 10,690 नए मामले सामने आए हैं

शिमला:

देश में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच, हिमाचल प्रदेश ने रविवार को 16 अप्रैल से सात अधिकतम कोरोना मामलों वाले राज्यों से आने वाले लोगों को प्रवेश के लिए 72 घंटों के भीतर कराए गए आरटी-पीसीआर नकारात्मक रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है. अधिकतम मामलों वाले राज्य पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं. उन्होंने कहा, अभी के लिए , सरकार ने पर्यटकों को राज्य में आने की अनुमति देने का फैसला किया है, लेकिन साथ ही, होटल मालिकों और पर्यटकों को सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है.

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माइक्रो कंटेनमेंट जोन की प्रभावी निगरानी के साथ टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 प्रतिशत परीक्षणों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षणों पर भी अधिक जोर दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी घटना को पूरा करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग को भी बिस्तर की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए. इसके अलावा, यह टीका का न्यूनतम अपव्यय सुनिश्चित करना चाहिए.

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पिछले 45 दिनों के दौरान, राज्य ने कोरोना के कुल 10,690 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 120 लोगों की मौत हुई हैं. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बसों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों में अधिक भीड़ नहीं होने दी जाएगी.

बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख एंटी-वायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को हैदराबाद और महाराष्ट्र भेजने के निर्देश जारी किए हैं. राज्य सरकार ने हवाईअड्डों और रेलवे स्टेशनों पर 72 घंटे के भीतर प्राप्त आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है, जबकि नेगेटिव रिपोर्ट के बिना पहुंचने वालों की जांच की जाएगी और उन्हें आइसोलेशन में रखने के साथ ही क्वारंटीन सेंटर भी भेजा जाएगा. राज्य में जारी की गई नई एसओपी में यह बात कही गई है.