दिलीप जायसवाल का राहुल गांधी पर तंज, 'फादर ऑफ क्राइम पार्टी के साथ है उनकी पार्टी का गठबंधन'
मध्य प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 10 जून को शिखर सम्मेलन आयोजित करेगी
वीपीटीएल 2025 : पहली हार के बाद बोले कप्तान जितेश शर्मा, 'बल्लेबाजों को लेनी होगी जिम्मेदारी'
Patanjali Research: पतंजलि के शोध में सोरायसिस बीमारी का इलाज सामने आया, असरदार और सुरक्षित विकल्प
विक्रमजीत सिंह साहनी ने आउटरीच कार्यक्रम को बताया सफल, बोले - 'आतंकवाद के खिलाफ भारत का नजरिया साफ'
नई ट्रेन मिलने से जम्मू-कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ेगा : पूर्व उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह
राजीव शुक्ला से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की मुलाकात
ओडिशा : कोविड-19 की नई लहर के खिलाफ सतर्कता, सरकार ने तेज किए निगरानी और रोकथाम उपाय
IND vs ENG: Out होने पर भी पवेलियन क्यों नहीं लौट रहे थे यशस्वी जायसवाल? इस बात को लेकर अंपायर पर थे गुस्सा, Video वायरल

हरियाणा में लागू हुआ संपत्ति क्षति वसूली कानून, अब उपद्रवियों से होगी रिकवरी

हरियाणा जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा इस बारे में जानकारी दी. विभाग ने बताया कि हरियाणा में यह कानून लागू हो गया है. अब किसी उपद्रव के दौरान हुए नुकसान की भरपाई अब नुकसान करने वालों से ही की जाएगी.

author-image
Karm Raj Mishra
एडिट
New Update
संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021

संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021( Photo Credit : News Nation)

हरियाणा में 'संपत्ति क्षति-वसूली विधेयक-2021' (Damages to Property During Disturbance Act 2021) को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या (Haryana Governor Satyadev Narayan Arya) से मंजूरी मिली है. इसी के साथ यह विधेयक कानून बन गया. इस कानून के तहत सरकार-दंगे फसाद या आंदोलनों में होने वाले नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही करेगी. हरियाणा जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा इस बारे में जानकारी दी. विभाग ने बताया कि हरियाणा में यह कानून लागू हो गया है. अब किसी उपद्रव के दौरान हुए नुकसान की भरपाई अब नुकसान करने वालों से ही की जाएगी.

Advertisment

ये भी पढ़ें- एक जून से तेज होगा यूपी में टीकाकरण, सीएम योगी ने जारी किए नए निर्देश

यूपी की तर्ज पर लागू हुआ कानून

हरियाणा में यह कानून यूपी की तर्ज पर लागू हुआ है. हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने बिल पर मुहर लगाकर इसे मान्यता दे दी है. जानकारों का मानना है कि, ऐसे समय में किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने इसे तत्काल लागू किया है. बता दिया जाए कि, इसी साल बजट सत्र के दौरान 18 मार्च के दिन संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 हरियाणा विधानसभा में पारित किया गया था. बिल पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने मुहर लगा दी थी. अब आंदोलन में किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी. 

विपक्ष ने किसान आंदोलन से जोड़ा

कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने इसे राज्य में तुरंत लागू किया है. मार्च में कांग्रेस सदस्यों के विरोध के बीच हरियाणा विधानसभा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हिंसक प्रदर्शनकारियों से क्षतिपूर्ति की वसूली का विधेयक पास किया गया था. विपक्ष ने आरोप लगाया था कि यह विधेयक किसान आंदोलन के चलते पास किया गया है.

ये भी पढ़ें- यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई ने सहायक प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दिया

कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस का कहना है कि ऐसे विधेयक की क्या आवश्यकता थी? यह विधेयक ऐसे समय में लाया गया है जब किसान धरने पर बैठे हैं. विपक्ष के आरोपों के जवाब में मंत्री विज ने कहा था कि हम इस विधेयक को लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ नहीं ला रहे हैं. वे (विपक्ष) कह रहे हैं कि हम इसे किसानों के आंदोलन के लिए ला रहे हैं, लेकिन इसका आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है.

HIGHLIGHTS

  • राज्यपाल ने बिल पर हस्ताक्षर करके दी मान्यता
  • राज्यपाल के साइन होते ही लागू हुआ कानून
  • अब संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी कार्रवाई
आईपीएल-2021 Haryana Government हरियाणा सरकार cm manohar lal khattar राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या Damages to Property During Distur हरियाणा राज्यपाल Haryana CM मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में लागू हुआ संपत्ति क्षति वसूली कानून किसान आंदोलन
      
Advertisment