गुजरात हाईकोर्ट का अनोखा फरमान, जो न पहने मास्क उन्हें दी जाए ऐसी सजा

कोरोना वायरस संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है. तमाम कोशिशों के बाद भी सरकारें कोरोना के प्रकोप को रोकने में असमर्थ हैं.

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Dalchand Kumar
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गुजरात हाईकोर्ट का अनोखा फरमान, जो न पहने मास्क उन्हें दी जाए ऐसी सजा( Photo Credit : फाइल फोटो)

कोरोना वायरस संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है. तमाम कोशिशों के बाद भी सरकारें कोरोना के प्रकोप को रोकने में असमर्थ हैं. तो लोग भी सरकार के नियमों की खूब अनदेखी कर रहे हैं. लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि कोरोना को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंशिंग और मास्क का इस्तेमाल करें, मगर अधिकतर लोग इन नियमों और अपीलों को नजरअंदाज कर रहे हैं. लेकिन अब गुजरात हाईकोर्ट ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ एक अनोखा फरमान जारी किया है.

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कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने वालों को गुजरात हाईकोर्ट ने एक अनोखी सजा का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के इस आदेश के तहत बिना मास्क के घूमने वालों को अब 5-6 घंटे तक कोविड केयर सेंटर्स में कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी. हाईकोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनसे जुर्माना वसूला जाए. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो लोग जुर्माना नहीं दे सकते हैं, उन्हें 5-6 दिनों के लिए कोविड सेंटर में सेवा के लिए भेजा जाए.

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हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने कहा कि कोरोना वायरस के दौर में मास्क लगाना सभी के लिए जरुरी है. इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को हर हफ्ते रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश से पहले राज्य सरकार लगातार लोगों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील कर रही है.

Source : News Nation Bureau

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