‘असिस्टेंस ऑफ कंसन्ट्रेट फीड’ योजना से पशुपालकों को सहारा, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

गुजरात सरकार की ‘असिस्टेंस ऑफ कंसन्ट्रेट फीड आफ्टर पार्ट्यूरिशन’ योजना के तहत अनुसूचित जाति के पशुपालकों को पशु प्रसव के बाद 150 किलो बीआईएस टाइप-2 कंसन्ट्रेट चारा मुफ्त दिया जाता है.

गुजरात सरकार की ‘असिस्टेंस ऑफ कंसन्ट्रेट फीड आफ्टर पार्ट्यूरिशन’ योजना के तहत अनुसूचित जाति के पशुपालकों को पशु प्रसव के बाद 150 किलो बीआईएस टाइप-2 कंसन्ट्रेट चारा मुफ्त दिया जाता है.

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Ravi Prashant
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गुजरात सरकारी स्कीम Photograph: (Freepik)

गुजरात सरकार के कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही ‘असिस्टेंस ऑफ कंसन्ट्रेट फीड आफ्टर पार्ट्यूरिशन (अनुसूचित जाति श्रेणी)’ योजना पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है. यह योजना प्रसव के बाद की उस एक महीने की अवधि पर केंद्रित है, जब गाय और बछड़े के स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है. योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र पशुपालकों को 150 किलोग्राम बीआईएस टाइप-2 कंसन्ट्रेट फीड मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है. इस सहायता पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और लाभ हर वर्ष लिया जा सकता है.

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योजना का उद्देश्य क्या है?

प्रसव के बाद पशु का शरीर कमजोर हो जाता है और पर्याप्त पोषण न मिलने पर दूध उत्पादन तथा बछड़े के विकास पर असर पड़ सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पशुपालकों को राहत मिल सके.

पात्रता की शर्तें क्या है?

योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति वर्ग के पशुपालकों को मिलेगा. आवेदक के पास बारकोडेड राशन कार्ड, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फोटो पहचान पत्र जैसे आधार या मतदाता पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र और सरकारी पशुधन निरीक्षक द्वारा जारी प्रसव प्रमाण पत्र होना जरूरी है. अगर आवेदक दिव्यांग है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है? 

आवेदक I-Khedut Portal [https://ikhedut.gujarat.gov.in/](https://ikhedut.gujarat.gov.in/) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. होम पेज पर ‘Schemes’ विकल्प चुनकर ‘Animal Husbandry Schemes’ पर क्लिक करना होगा. इसके बाद संबंधित योजना का चयन कर ‘Apply’ बटन दबाएं. ‘Apply New’ के जरिए नया आवेदन जमा किया जा सकता है, जबकि ‘Update Application’ से सुधार किया जा सकता है. आवेदन पूरा करने के बाद उसे कन्फर्म कर प्रिंट निकालना जरूरी है. आवेदक पोर्टल पर ही आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं या आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं.

जरूरी दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे? 

बारकोडेड राशन कार्ड, आधार या वोटर कार्ड, पशु प्रसव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवश्यक होने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है. आवेदन के बाद सात दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करनी होगी. यह योजना राज्य के एससी पशुपालकों को आर्थिक और पोषण संबंधी सहयोग प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

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