प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, कौशल विकास से रोजगार के नए अवसर

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का कौशल विकास घटक अनुसूचित जाति समुदाय को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करता है. केंद्र प्रायोजित यह योजना गुजरात में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा लागू की जा रही है, जिससे अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें.

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का कौशल विकास घटक अनुसूचित जाति समुदाय को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करता है. केंद्र प्रायोजित यह योजना गुजरात में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा लागू की जा रही है, जिससे अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें.

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Ravi Prashant
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प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना Photograph: (Grok AI)

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PMAJAY) केंद्र सरकार की एक प्रायोजित योजना है, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है. गुजरात राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है. योजना का कौशल विकास घटक अनुसूचित जाति समुदाय की गरीबी को कम करने और अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने पर केंद्रित है.

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कौशल विकास के प्रकार

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं. अप-स्किलिंग या रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कार्यक्रम 32 से 80 घंटे तक के होते हैं, जिन्हें एक माह के भीतर पूरा किया जाता है. अल्पकालिक पाठ्यक्रम, विशेष रूप से महिलाओं और स्वरोजगार पर केंद्रित होते हैं, जिनकी अवधि 200 से 600 घंटे तक या अधिकतम पांच माह तक होती है.

उद्यमिता और दीर्घकालिक प्रशिक्षण

उद्यमिता विकास कार्यक्रम सामान्यतः 80 घंटे यानी 10 दिनों का होता है, जिससे प्रतिभागियों में व्यवसायिक कौशल विकसित हो सके. दीर्घकालिक पाठ्यक्रम उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जिन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो. इन प्रशिक्षणों की अवधि छह माह से एक वर्ष तक होती है और इन्हें वैश्विक स्तर के कौशल विकास के लिए डिजाइन किया गया है.

प्रमाणन और रोजगार से जुड़ाव

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सभी लाभार्थियों को तृतीय पक्ष मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य है. योजना के तहत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को वेतन रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने का प्रावधान है. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कम से कम 70 प्रतिशत प्लेसमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

पात्रता और अपात्रता की शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का गुजरात का निवासी और अनुसूचित जाति समुदाय से होना आवश्यक है. दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है. जो अभ्यर्थी प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (PM-DAKSH) के अंतर्गत आते हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.

आवेदन और चयन प्रक्रिया क्या है? 

यह योजना ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से लागू की जाती है. राज्य और जिला प्रशासन प्रशिक्षण भागीदारों के साथ मिलकर प्रचार-प्रसार करता है. इच्छुक उम्मीदवारों की रुचि और योग्यता का आकलन कर चयन समिति द्वारा अंतिम चयन किया जाता है, जिसके बाद उन्हें प्रशिक्षण में नामांकित किया जाता है.

आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? 

आवेदन के लिए आधार कार्ड, आयु प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अंकपत्र, बैंक पासबुक या रद्द चेक, राशन कार्ड, निवास प्रमाण, पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो सहित अन्य दस्तावेज आवश्यक होते हैं. कुल मिलाकर, PMAJAY का कौशल विकास घटक अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल के रूप में देखा जा रहा है.

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