गुजरात के 9 और शहरों में आज से लागू होगा नाइट कर्फ्यू, 20 शहरों में कर्फ्यू का समय बढ़ा
घातक वायरस के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के मद्देनजर गुजरात के 9 और शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा.
highlights
- गुजरात में कोरोना वायरस का कहर
- 9 और शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू
- 20 शहरों में कर्फ्यू का समय बढ़ा
गांधीनगर:
गुजरात में कोरोना वायरस की रफ्तार थम नहीं रही है. बहुत तेजी से संक्रमण के मरीज सामने आ रहे हैं. इस घातक वायरस के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के मद्देनजर गुजरात के 9 और शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. गुजरात सरकार ने मंगलवार को राज्य के नौ अन्य प्रमुख शहरों में 5 मई तक नाइट कर्फ्यू को लागू करने फैसला लिया, जो आज से लागू होगा. इस दौरान रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा. गुजरात के अन्य बीस प्रमुख शहरों में पिछले तीन हफ्तों से नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है.
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हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, वलसाड, पोरबंदर, बोटाद, विरामगाम, छोटा उदेपुर और वेरावल-सोमनाथ में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. जबकि राज्य में पहले 8 महानगरों समेत 20 शहरों- अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, गांधीनगर, आनंद, नडियाद, मेहसाणा, मोरबी, दाहोद, पाटन, गोधरा, भुज, गांधीधाम, भरूच, सुरेंद्रनगर और अमरेली में पहले से नाइट कर्फ्यू लागू है. इन जिलों में रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू लगा है. हालांकि अब इन जिलों में भी कर्फ्यू के समय को बढ़ा दिया गया है. इन जिलों में अब 30 अप्रैल की बजाय 5 मई तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
बता दें कि गुजरात में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. मंगलवार को संक्रमण के 14352 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 170 लोगों की मौत हो गई. राज्य में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर अहमदाबाद है, जहां 5725 नए केस मिले. जबकि सूरत में 2269, वड़ोदरा में 526 और राजकोट में 558 नए मरीज पाए गए.
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क्या रहेंगी पाबंदी और किसको छूट?
- सभी आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी.
- किराना, सब्जी और फलों की दुकान, मिल्क पार्लर, बेकारी और फूड आइटम्स की दुकान चालू रहेंगी.
- सभी उद्योग, प्रोडक्शन यूनिट्स, कारखाने और कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहेगा.
- सभी मेडिकल और पैरा मेडिकल सेवाएं चालू रहेंगी.
- सभी रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, सिर्फ टेक-अवे सेवाएं चालू रखी जा सकती हैं.
- मॉल, शौपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, सलून, स्पा जैसी गतिविधियां बंद रहेंगी.
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे.
- शादी में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग उपस्थित रह सकते हैं.
- अंतिम संस्कार में 20 लोग उपस्थित रह सकते हैं.
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