पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए गुजरात सरकार की एजुकेशनल लोन स्कीम, 15 लाख रुपये तक का लाभ

गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत गुजरात बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा एजुकेशनल लोन स्कीम चलाई जा रही है. इस योजना के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्च तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा के लिए 15 लाख रुपये तक का ऋण

गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत गुजरात बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा एजुकेशनल लोन स्कीम चलाई जा रही है. इस योजना के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्च तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा के लिए 15 लाख रुपये तक का ऋण

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Ravi Prashant
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Educational Loan Scheme

एजुकेशन लोन स्कीम Photograph: (Meta AI)

गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत Gujarat Backward Classes Development Corporation द्वारा एजुकेशनल लोन स्कीम लागू की जा रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्च तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करना है. योजना के तहत योग्य छात्रों को कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनकी पढ़ाई बाधित न हो.

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योजना के प्रमुख लाभ

इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 15,00,000 रुपये तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है. पुरुष छात्रों के लिए ब्याज दर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि महिला छात्रों के लिए यह 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष है. ऋण में 90 प्रतिशत योगदान नेशनल कॉरपोरेशन, 5 प्रतिशत राज्य सरकार और 5 प्रतिशत लाभार्थी का होता है. ऋण राशि में प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फीस के साथ-साथ आवास और भोजन का खर्च भी शामिल किया जाता है.

ऋण की अवधि और पुनर्भुगतान

एजुकेशनल लोन को ब्याज सहित 60 समान मासिक किस्तों में चुकाना होगा. कोर्स पूरा होने के 6 महीने के भीतर या नौकरी मिलने के 1 महीने बाद, जो भी पहले हो, ऋण का पुनर्भुगतान शुरू करना अनिवार्य है.

पात्रता की शर्तें क्या हैं? 

आवेदक का गुजरात का स्थायी निवासी होना आवश्यक है. छात्र सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित होना चाहिए. परिवार की कुल वार्षिक आय 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. छात्र ने केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रवेश परीक्षा या चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश प्राप्त किया हो और कक्षा 12 या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक हासिल किए हों.

किन पाठ्यक्रमों के लिए मिलेगा लोन

इस योजना के तहत MBA, MCA, AICTE से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कोर्स, मेडिकल और सहायक चिकित्सा शिक्षा जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी तथा नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स शामिल हैं. जिन छात्रों की पारिवारिक आय 1,50,000 रुपये तक है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है.

अपात्रता और शर्तें

मैनेजमेंट कोटा से प्रवेश लेने वाले छात्र इस योजना के पात्र नहीं हैं. ATKT वाले या पिछले सेमेस्टर में असफल छात्रों को दूसरे सेमेस्टर की फीस नहीं दी जाएगी. मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना के अंतर्गत प्राप्त सहायता की राशि को एजुकेशनल लोन से घटाकर ही ऋण स्वीकृत किया जाएगा.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. आवेदक को गुजरात बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नया पंजीकरण करना होगा. लॉगिन के बाद एजुकेशनल लोन स्कीम का चयन कर आवेदन फॉर्म भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन जमा करने के बाद एक आवेदन आईडी जारी की जाती है, जिसके माध्यम से आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है.

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