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गोवा नाइटक्लब आगजनी के बाद पड़ा मलबा और सौरभ लूथरा
Goa nightclub fire Luthra brothers anticipatory bail Rohini court: गोवा के चर्चित नाइटक्लब 'बर्चबायरोमियो लेन' (BirchbyRomeoLanefire) में हुआ अग्निकांड मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब तक इस केस में 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हालांकि मुख्य आरोपी लूथराबद्रर्स अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लूथराब्रदर्स ने रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है.
6 दिसंबर को नाइटक्लब में भयानक आग थी, जिसमें अभी तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस त्रासदी की जिम्मेदारी तय करने की कवायद तेज हो गई है। क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा पर गोवा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 'CulpableHomicideNotAmountingtoMurder' (BNS धारा 105) प्रमुख है। इसके अलावा लापरवाही से जीवन को खतरे में डालने (BNS धारा 125) और मौत का कारण बनने वाली लापरवाही (BNS धारा 106(2) जैसी धाराएं भी लगाई गई हैं.
Goa Nightclub fire 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
— Nandini Chaar (@ndccomputers) December 8, 2025
गोवा हादसे पर बड़ी अपडेट,
हादसे वाले दिन ही दोनों मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा मुबई से इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के फुकेट भाग गए,
#GoaNightClubFirepic.twitter.com/P7DHhlBlXG
कोर्ट में ये बन सकते हैं लूथरा बद्रर्स के खिलाफ साक्ष्य
दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता सुभाष तंवर के अनुसार इस केस में लगाई गई धाराएं आग की वजह से हुई मौतों को सीधे मालिकों की सुरक्षा उल्लंघनों से जोड़ती हैं। उन्होंने आगे बताया कि इस केस में जैसे फायर एग्जिट की कमी, ज्वलनशील सामग्री का अंधाधुंध इस्तेमाल और आग बुझाने के उपकरणों का अभाव आरोपियों का दोष साबित करने में कोर्ट में जांच एजेंसियों की मदद करेगा.
A fire broke out in a nightclub in Goa and took 25 innocent lives. A club with zero fire safety. And guess what? The owners and the accused Luthra brothers flew to Thailand on an #indigo flight. Yes, the same airline that made lakhs of passengers sit at airports for days helped… pic.twitter.com/oEDEoUQnPL
— kafi_political (@kafi_political) December 9, 2025
डरें हुए हैं लूथरा बद्रर्स, 10 साल की सश्रम कारावास से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केस की जांच में अभी तक पुलिस को पता चला है कि क्लब में फायरवर्क्स के दौरान पटाखों के फटने से आग भड़की थी। लेकिन मालिकों ने नाइटक्लब में बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स की अनदेखी की। अगर अदालत में इन धाराओं के तहत दोष सिद्ध होता है तो लूथरा बंधुओं को कम से कम 10 साल की सश्रम कारावास से लेकर उम्रकैद तक की सजाहो सकती है। इसके अलावा भारी जुर्माना भी हो सकता है.
सुनवाई के बाद कोर्ट तय करेगा दोषी कौन और कितनी दी जाए सजा? (BNS section 105 culpable homicide punishment)
कानून के जानकारों की मानें तो 'CulpableHomicideNotAmountingtoMurder' की धारा 105 के तहत सजा मौतों की संख्या और लापरवाही की गंभीरता पर निर्भर करेगी, जबकि धारा 106(2) के लिए 5 साल तक की कैद और जुर्माना तय है। बता दें गोवा सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और तीन वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। वहीं, लूथरा बंधु फिलहाल फरार हैं और उन्होंने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उधर, पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में हैं। बहरहाल ये केस सेफ्टी लापरवाहियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का उदाहरण बनता है या नहीं ये तो कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा.
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