Goa Nightclub Fire: 25 मौतों के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 गिरफ्तार, मालिकों पर FIR...जानिए अब तक क्या-क्या एक्शन लिया गया?

Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही क्लब मालिकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है.

Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही क्लब मालिकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है.

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Deepak Kumar
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Goa Nightclub Fire: गोवा में ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब में शनिवार (6 दिसंबर) रात लगी भीषण आग के मामले में पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने क्लब के चार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है और क्लब मालिक सौरभ और गौरव लोत्रा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. गिरफ्तार किए गए लोगों में चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजवीर सिंघानिया और गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर शामिल हैं.

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कैसे हुआ हादसा?

यह घटना नॉर्थ गोवा के अरपोरा गांव में मध्यरात्रि करीब 12 बजे हुई. जांच में माना जा रहा है कि एक विस्फोट के बाद आग तेजी से फैल गई. ज्यादा लोग धुएं में दम घुटने की वजह से मारे गए. कई लोग ग्राउंड फ्लोर और किचन में फंस गए और बाहर नहीं निकल सके. क्लब संकरी गली में बना था, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर नहीं जा पाईं और पानी के टैंकर 400 मीटर दूर रुकने पड़े, जिससे आग बुझाने में देरी हुई और नुकसान बढ़ गया.

मृतकों की पहचान और मुआवजा

जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई, जिनमें 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक शामिल हैं. मृतकों में उत्तराखंड के 5, नेपाल के 4, झारखंड व असम के 3-3, महाराष्ट्र व यूपी के 2-2, पश्चिम बंगाल के 1, दिल्ली के 4 और कर्नाटक का 1 पर्यटक शामिल है. 

आपको बता दें कि सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए, और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 का इलाज जारी है, और कुछ की हालत गंभीर है. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हादसे पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की.

सरकार और पुलिस का एक्शन

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से यह घटना हुई. सरकार ने 2023 में अनुमति देने वाले 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. साथ ही 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, जिसे एक सप्ताह में रिपोर्ट देनी होगी.

सभी नाइटक्लब की होगी जांच

गौरतलब है कि सरकार अब पूरे राज्य के नाइटक्लब, रेस्तरां और भीड़भाड़ वाले स्थानों का सुरक्षा ऑडिट करेगी. जो भी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, उन पर सख्त कार्रवाई होगी.

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