22 मई से एक हो जाएंगे दिल्ली के तीनों नगर निगम,अधिसूचना जारी

अधिनियम का उद्देश्य दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन की मांग करके दिल्ली के तीन नगर निगमों को एक इकाई में विलय करना है.

अधिनियम का उद्देश्य दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन की मांग करके दिल्ली के तीन नगर निगमों को एक इकाई में विलय करना है.

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Pradeep Singh
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एमसीडी( Photo Credit : News Nation)

केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के लागू होने के साथ ही दिल्ली के तीनों नगर निकायों का 22 मई को एक नगर निगम में विलय हो जाएगा. “दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम,  22 मई 2022 को लागू होगा. इस कदम के साथ, दिल्ली के सभी 3 नगर निगम -उत्तरी डीएमसी, दक्षिण डीएमसी और पूर्वी डीएमसी एक इकाई में विलय हो जाएंगे.” यह कदम 5 अप्रैल को राज्यसभा द्वारा दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित करने के लगभग एक महीने बाद आया है, जिसमें दिल्ली के तीन नगर निगमों को एक इकाई में विलय किया गया था.

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यह अधिनियम तीनों नगर निगमों को एक एकीकृत और अच्छी तरह से सुसज्जित इकाई में एकीकृत करने का प्रयास करता है ताकि समन्वित और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत तंत्र सुनिश्चित किया जा सके.

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अधिनियम के माध्यम से, केंद्र ने एक "विशेष अधिकारी" नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा जो अनिवार्य रूप से नए निगम की पहली बैठक आयोजित होने तक अंतरिम में पार्षदों के निर्वाचित विंग के कार्यों का निर्वहन करेगा.

अधिनियम का उद्देश्य दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन की मांग करके दिल्ली के तीन नगर निगमों को एक इकाई में विलय करना है. दिल्ली विधान सभा द्वारा 2011 में अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि दिल्ली के पूर्ववर्ती नगर निगम को उत्तर, दक्षिण में विभाजित किया जा सके. और पूर्वी दिल्ली नगर निगम. विधेयक को लोकसभा ने 30 मार्च को पारित किया था. विधेयक में एमसीडी के कामकाज को नियंत्रित करने वाले संशोधित अधिनियम में निदेशकों और स्थानीय निकायों पर धारा को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव है.

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दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल आज समाप्त हो गया, जबकि अन्य दो निकाय -एनडीएमसी और पूर्वी डीएमसी क्रमशः 19 मई और 22 मई को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे.

तीनों नगर निकायों को एक करने के कानून को लोकसभा ने 30 मार्च को और राज्यसभा ने 5 अप्रैल को मंजूरी दी थी. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा 18 अप्रैल को विधेयक को अपनी सहमति देने के बाद कानून एक अधिनियम बन गया था.

अधिनियम मौजूदा 272 से वार्डों की संख्या को घटाकर 250 कर देता है, जिसका अर्थ है कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को चुनाव से पहले एक परिसीमन अभ्यास से गुजरना होगा. वार्डों के सीमांकन के लिए केंद्र एक परिसीमन आयोग का गठन करेगा.

विशेषज्ञों के अनुसार, परिसीमन अभ्यास के कारण अगले साल की शुरुआत से पहले निकाय चुनाव होने की संभावना नहीं है. राज्य चुनाव आयोग 8 मार्च को निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा करने वाला था, लेकिन उसे घोषणा टालनी पड़ी. तत्कालीन राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि आयोग को घोषणा से एक घंटे पहले केंद्र से तीन नगर निकायों के एकीकरण के संबंध में एक संचार प्राप्त हुआ था.

 

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