प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि आतंकी वित्तपोषण से जुड़े एक धनशोधन मामले में उसने कश्मीर के एक कथित हवाला कारोबारी की 7.32 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है. ईडी ने कहा कि धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एजाज हुसैन ख्वाजा के खिलाफ कुर्की के लिए अनंतिम आदेश जारी किया गया है. वह जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले का निवासी है.
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केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, "जब्त संपत्ति में दिल्ली के जंगपुरा में एक फ्लैट का एक हिस्सा और ख्वाजा की पत्नी के कुछ बैंक बैलेंस शामिल हैं. जब्त संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य अधिक है."
पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 2006 में ख्वाजा (57) को लोधी रोड इलाके से दो किलोग्राम आरडीएक्स विस्फोटक और 49 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस ने तब कहा था कि ख्वाजा उन 44 लोगों में से एक था जिन्हें 2003 में शिल्पकला और हस्तशिल्प के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिए गए थे.
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ईडी ने कहा कि बाद में निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराया और विस्फोटक पदार्थ कानून तथा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत सात साल की जेल की सजा सुनाई. ईडी ने आरोप लगाया कि जांच में पाया गया कि आरोपी जम्मू-कश्मीर में विभिन्न आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हवाला कारोबारी के रूप में काम कर रहा था.
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उसने उस दौरान अपराध से 8.50 लाख रुपये की राशि अर्जित की थी. एजेंसी ने कहा कि हवाला कारोबारी के रूप में ख्वाजा पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के कार्यकर्ता मुक्तियार अहमद भट्ट के संपर्क में था और इसमें आईएसआई भी शामिल था. वह विभिन्न अलगाववादियों और आतंकवादी गतिविधियों के लिए हवाला लेनदेन करता था.