दिल्ली में नहीं चलेगी बाइक टैक्सी, सुप्रीम कोर्ट का कंपनियों को बड़ा झटका
हाई कोर्ट ने नई नीति आने तक बाइक टैक्सी को चलाने का आदेश दिया था, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया है
नई दिल्ली:
Bike Taxi Baned in Delhi: दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने वाली कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. शीर्ष कोर्ट ने हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई पूरी की जाए. बता दें कि हाई कोर्ट ने नई नीति आने तक बाइक टैक्सी को चलाने का आदेश दिया था, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट में उबर के वकील ने अपनी दलील में कहा कि 2019 से ही भारत के कई शहरों में दोपहिया वाहन का इस्तेमाल बाइक टैक्सी सर्विस के रूप में हो रहा है.
उन्होंने बताया कि मोटर वीकल एक्ट के तहत इस पर किसी तरह का बैन नहीं है. दोपहिया वाहन के लिए केंद्र ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका पालन किया जा रहा है. वकील ने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक, इसका उपयोग कमर्शियल यूज के लिए किया जा सकता है. वकील ने यह भी दलील दी कि वह नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं. बल्कि सरकार की ओर से तय की गई गाइडलाइन के अनुसार ही बाइक टैक्सी चलाई जा रही है.
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नोएडा समेत कई शहरों में चलती है बाइक टैक्सी
बता दें कि दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने पर जुर्माना लगता है. अगर दिल्ली की सड़कों पर बाइक टैक्सी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना भरना होगा. हालांकि, दिल्ली से सटे नोएडा और आसपास के शहरों में बाइक टैक्सी पर कोई प्रतिबंध नहीं है. यहां पर धड़ल्ले से बाइक टैक्सी चलती है.
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