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अब कार्यस्थलों में थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी लगेगा: सरकार

कार्मिक मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए जारी किए गए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि कार्यस्थल पर थूकने पर जुर्माने के साथ ही सजा भी भुगतनी होगी.

Updated on: 19 May 2020, 03:46 PM

दिल्ली:

कार्मिक मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए जारी किए गए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि कार्यस्थल पर थूकने पर जुर्माने के साथ ही सजा भी भुगतनी होगी. केन्द्र सरकार के सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए उनके प्रमुखों से इसके साथ अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. इस आदेश से सरकारी और निजी कार्य स्थलों और इसके आसपास बदलाव आने की संभावना है, जहां कई कर्मचारी / अन्य लोग पान और गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूक देते हैं.

गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए और सभी केन्द्रीय सरकारी विभागों के साथ कार्मिक मंत्रालय द्वारा साझा किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, ‘‘ सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर थूकना जुर्माने सहित दंडनीय होगा, जिसे राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है.’’

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उसने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य है. मंत्रालय की ओर से कार्यस्थलों के लिए जारी अतिरिक्त निर्देशों में कहा गया कि जहां तक संभव हो घर से ही काम किया जाए. निर्देशों के अनुसार, ‘‘कार्यालयों, कार्य स्थानों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने के अलग-अलग घंटे निर्धारित किए जाएं. थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वाश और सेनिटाइजर का प्रबंध भी सभी प्रवेश एवं निकास द्वारों और आम क्षेत्रों में किया जाएगा.’’