दिल्ली से गाजियाबाद-नोएडा जाने में 1 जून से नहीं मिलेगी छूट, पाबंदी जारी रहेगी

कोरोना वायरस के बढ़ते संकट को देखते हुए और दिल्ली में इस महामारी की तेजी के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद आने जाने पर पाबंदी पहले की तरह बनी रहेगी. दोनों जिलों के डीएम ने इसे लेकर आदेश जारी किया है.

author-image
Deepak Pandey
एडिट
New Update
public curfew

दिल्ली से गाजियाबाद-नोएडा जाने में 1 जून से नहीं मिलेगी छूट( Photo Credit : फाइल फोटो)

कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते संकट को देखते हुए और दिल्ली (Delhi) में इस महामारी की तेजी के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद आने जाने पर पाबंदी पहले की तरह बनी रहेगी. दोनों जिलों के डीएम ने इसे लेकर आदेश जारी किया है. लॉकडाउन- 5 के तहत एक जून से गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जनहित में नोएडा और दिल्ली सीमा को सील रखने का निर्णय लिया है.

Advertisment

यह भी पढे़ंःदिल्ली और एनसीआर न्यूज़ दिल्ली में कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों में लेट रिपोर्टिंग का मामला, केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों को भेजा नोटिस

नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को रिपोर्ट दी कि पिछले 20 दिनों में कोविड-19 के जितने मामले मिले हैं, उन मामलों में से 42 प्रतिशत में संक्रमण का स्रोत दिल्ली को पाया गया है. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के साथ परामर्श एवं सहमति के उपरांत जनहित में निर्णय लिया गया है, कि नोएडा- दिल्ली सीमा को पूर्व की भांति सील रखा जाए. दिल्ली से नोएडा में प्रवेश वैध पास के आधार पर ही होगा.

जिलाधिकारी ने बताया कि दुकानें और बाजार खोलने के संबंध में राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार जिले में जारी पिछले निर्देश बने रहेंगे. पहले की ही तरह शहरी क्षेत्रों में 50 फीसदी दुकानों को एकांतर के आधार पर खोलने की व्यवस्था लागू रहेगी. दुकानदारों और व्यापार मंडल के अनुरोध के आधार पर श्रम विभाग को व्यापारियों से परामर्श करने के बाद, साप्ताहिक अवकाश को संशोधित करने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि इंसिडेंट कमांडर, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग नए दिशानिर्देशों के अनुसार निषिद्ध क्षेत्र को फिर से परिभाषित करेंगे.

यह भी पढे़ंः यूपी में एक जून से चलेंगी बसें, खुलेंगे दफ्तर-बाजार; जानें 15 Point में क्या मिली छूट

जिलाधिकारी ने बताया कि आवासीय क्षेत्रों में बहुमंजिला आवासीय भवनों में निषिद्ध क्षेत्र के संबंध में यह नियम लागू होगा कि, यदि मल्टी स्टोरी सोसाइटी में स्थित एक टावर में एक या एक से अधिक संक्रमित मरीज पाए जाते है, तो वह टावर जहां संक्रमित केस पाया गया है, को ही निषिद्ध क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यदि किसी सोसाइटी में एक से अधिक टावरों में मामले पाए जाते हैं तो ऐसे सभी टावर निषिद्ध क्षेत्र होंगे. वहां पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल आदि जैसी सभी सुविधाएं निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत ही मानी जाएगी.

वहीं, गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कहा कि दिल्ली-गाजियाबाद के बीच आवागमन पूर्व की भांति ही नियंत्रित रहेगा. इसके अतिरिक्त अगर किसी सोसायटी में कोई केस पॉजिटिव पाया जाता है तो संबंधित टावर सील कर दिया जाएगा. नोएडा और गाजियाबाद में सोमवार से दफ्तर खुलेंगे. इसे देखते हुए जगह-जगह जाम लगने की संभावना ज्यादा रहेगी. 

delhi-noida boarder delhi Noida corona-virus New Guidelines ghaziabad
      
Advertisment