शादी में बैंड और डीजे के बाद अब आतिशबाजी पर भी बैन, NGT का फैसला
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण (Pollution) के चलते दिवाली पर पटाखे (Crackers) फोड़ने पर बैन लगाया गया था. अब एनजीटी (National green tribunal) ने शादी समारोह में आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी है.
नई दिल्ली:
अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको शादी समारोह में आतिशबाजी करना भारी पड़ सकता है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National green tribunal) ने राजधानी में प्रदूषण के स्तर (Delhi Pollution) और खराब एयर क्वालिटी (AQI) को देखते हुए शादी समारोह में आतिशबाजी को बैन कर दिया है.
यह भी पढ़ेंः आ गई कोरोना की वैक्सीन, ब्रिटेन में अगले हफ्ते से शुरू होगा टीकाकरण
एनजीटी की ओर से कहा गया है कि दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी (COVID-19) के हालात और वायु गुणवत्ता के खराब स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. बता दें कि इससे पहले दिवाली पर प्रदूषण के चलते पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया गया था. एनजीटी ने यह पाबंदी अब आगे के लिए भी लागू कर दी है. ऐसे में शादियों के सीजन पटाखे फोड़ने पर अब कार्रवाई हो सकती है.
यह भी पढ़ेंः क्या आपको भी जानने हैं कोरोना वैक्सीन के इन 5 सवालों के जवाब?
इससे पहले एनजीटी ने दिवाली पर बढ़ते प्रदूषण को लेकर आतिशबाजी पर 30 नवंबर तक रोक लगा दी थी. अब इसी फैसले को आगे बढ़ाते हुए शादी समारोह में भी पटाखे जलाने पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही NGT ने अन्य राज्यों के लिए भी अहम व्यवस्था की थी. ट्रिब्यूनल ने अपने-अपने आदेश में कहा था कि जिन राज्यों में वायु प्रदूषण या एयर क्वालिटी ठीक है, वहां 30 नवंबर तक पटाखा छोड़ा जा सकता है.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Hanuman Jayanti 2024 Date: हनुमान जयंती पर बनेगा गजलक्ष्मी राजयोग, जानें किन राशियो की होगी आर्थिक उन्नति
-
भारत के इस मंदिर में नहीं मिलती पुरुषों को एंट्री, यहां होते हैं कई तांत्रिक अनुष्ठान
-
Mars Transit in Pisces: 23 अप्रैल 2024 को होगा मीन राशि में मंगल का गोचर, जानें देश और दुनिया पर इसका प्रभाव
-
Kamada Ekadashi 2024: कामदा एकादशी से पहले जरूर करें 10 बार स्नान, सफलता मिलने में नहीं लगेगा समय