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शादी में बैंड और डीजे के बाद अब आतिशबाजी पर भी बैन, NGT का फैसला

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण (Pollution) के चलते दिवाली पर पटाखे (Crackers) फोड़ने पर बैन लगाया गया था. अब एनजीटी (National green tribunal) ने शादी समारोह में आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी है.   

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Kuldeep Singh
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शादी में बैंड और डीजे के बाद अब आतिशबाजी पर भी बैन, NGT का फैसला( Photo Credit : फाइल फोटो)

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अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको शादी समारोह में आतिशबाजी करना भारी पड़ सकता है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (National green tribunal) ने राजधानी में प्रदूषण के स्‍तर (Delhi Pollution) और खराब एयर क्‍वालिटी (AQI) को देखते हुए शादी समारोह में आतिशबाजी को बैन कर दिया है. 

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एनजीटी की ओर से कहा गया है कि दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी (COVID-19) के हालात और वायु गुणवत्ता के खराब स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. बता दें कि इससे पहले दिवाली पर प्रदूषण के चलते पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया गया था. एनजीटी ने यह पाबंदी अब आगे के लिए भी लागू कर दी है. ऐसे में शादियों के सीजन पटाखे फोड़ने पर अब कार्रवाई हो सकती है.

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इससे पहले एनजीटी ने दिवाली पर बढ़ते प्रदूषण को लेकर आतिशबाजी पर 30 नवंबर तक रोक लगा दी थी. अब इसी फैसले को आगे बढ़ाते हुए शादी समारोह में भी पटाखे जलाने पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही NGT ने अन्‍य राज्‍यों के लिए भी अहम व्‍यवस्‍था की थी. ट्रिब्‍यूनल ने अपने-अपने आदेश में कहा था कि जिन राज्‍यों में वायु प्रदूषण या एयर क्‍वालिटी ठीक है, वहां 30 नवंबर तक पटाखा छोड़ा जा सकता है.  

Source : News Nation Bureau

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