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दिल्ली में बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा तेल Photograph: (ANI)
Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है. दिल्ली वालों को जहरीली हवा से मुक्ति दिलाने के लिए आज नए नियम लागू किए गए हैं. जिसके तहत राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) के बिना गाड़ियों में तेल नहीं भरवा पाएंगे. सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे वाहनों को ईंधन देने से पहले उनके पीयूसीसी की वैधता की जांच करें.
जबकि वाहनों के प्रदूषण की स्थिति और उत्सर्जन श्रेणियों की जांच के लिए वाहनों की नंबर प्लेट पहचान प्रणाली और जमीनी निरीक्षण का इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि इसमें एंबुलेंस, दमकल, पुलिस वाहन और आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने की पाबंदियों की घोषणा
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को दिल्ली में असहनीय प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए कई अन्य उपायों के साथ इस पाबंदी की घोषणा की. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है. इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है.
#WATCH | Delhi: With effect from 12 am last night, vehicles without a PUCC (Pollution Under Control Certificate) will not receive fuel at petrol pumps in Delhi. Visuals from a fuel station in RK Puram area. pic.twitter.com/1v6D10hzGX
— ANI (@ANI) December 18, 2025
इसके अलावा, परिवहन विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को भी पेट्रोल पंपों पर तैनात किया गया है. बता दें कि सरकार के इस आदेश के बाद बुधवार को पीयूसी (पब्लिक-परचेज़ अकाउंट) अपडेट कराने आए लोगों की लंबी लाइन लग गई.
#WATCH | Delhi: With effect from 12 am last night, vehicles without a PUCC (Pollution Under Control Certificate) will not receive fuel at petrol pumps in Delhi. Visuals from a fuel station in Khan Market area. pic.twitter.com/h0SzCmGc1n
— ANI (@ANI) December 18, 2025
शहर में की गई पुलिसकर्मियों की तैनाती
दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे शहर में 580 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. जबकि 126 निगरानी केंद्रों पर 37 प्रखर वैन को तैनात किया गया है. जो पेट्रोल पंपों और सड़कों से गुरने वाले वाहनों की पहचान कर उनका चालान कर रही हैं.
दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त नियम लागू हो रहे हैं. 18 दिसंबर से BS-VI से नीचे के बाहरी वाहनों को राजधानी में एंट्री नहीं मिलेगी. बिना प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (PUCC) के पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लोगों से वर्क फ्रॉम… pic.twitter.com/XxhTbWo6K4
— TV9 Bharatvarsh (@TV9Bharatvarsh) December 17, 2025
वाहन चालकों ने की आदेश की आलोचना
कई वाहन चालतों ने सरकार के इस फैसला का विरोध भी किया है. उन्होंने कहा कि कई अन्य शहरों में इस नियम के बिना भी प्रदूषण नियंत्रण में है. एक वाहन चालक ने कहा कि इस कदम से ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी होगी. लोगों का कहना है कि क्या ऐसा करने से प्रदूषण कम हो जाएगा? अन्य राज्यों में इतना प्रदूषण नहीं है, यह सिर्फ दिल्ली में ही क्यों बढ़ गया है. बाकी सभी जगहों पर भी पेट्रोल बिकता है.
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