New Delhi Railway Station: पार्किंग को लेकर नए नियम लागू, जानिए अब से कब और कितना देना होगा शुल्क

New Delhi Railway Station: नई व्यवस्था के तहत प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग शुल्क तय किए गए हैं. इससे स्टेशन परिसर का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा.

New Delhi Railway Station: नई व्यवस्था के तहत प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग शुल्क तय किए गए हैं. इससे स्टेशन परिसर का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा.

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Yashodhan Sharma
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New Delhi Railway Station parking Rules

New Delhi Railway Station parking Rules

New Delhi Railway Station: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ड्रॉप-ऑफ लेन की पार्किंग व्यवस्था में बदलाव किया गया है. रेलवे ने पार्किंग शुल्क में संशोधन करते हुए नए रेट लागू किए हैं, जो शुक्रवार 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो गए हैं. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य स्टेशन परिसर में गैर-जरूरी भीड़ को कम करना और पिक-अप व ड्रॉप-ऑफ के लिए आने वाले यात्रियों को आसानी देना है.

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कमर्शियल वाहनों के लिए कितना पार्किंग शुल्क 

नई व्यवस्था के तहत प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग शुल्क तय किए गए हैं. इससे स्टेशन परिसर का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा और यातायात प्रवाह भी सुचारु रहेगा. रेलवे का मानना है कि अलग-अलग रेट लागू होने से लोग तय समय से ज्यादा देर तक वाहन खड़ा नहीं करेंगे.

प्राइवेट वाहनों को राहत कैसे

प्राइवेट वाहनों के लिए राहत की बात यह है कि ड्रॉप-ऑफ लेन में पहले 0 से 8 मिनट तक कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा. यानी यात्री आराम से अपने परिजनों को स्टेशन पर छोड़ सकते हैं. हालांकि, कमर्शियल वाहनों के लिए इस अवधि में 30 रुपये का पार्किंग चार्ज तय किया गया है. यह कदम टैक्सी और अन्य व्यावसायिक गाड़ियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है.

15 से 30 मिनट की पार्किंग अवधि के शुल्क में भी बदलाव

रेलवे ने 15 से 30 मिनट की पार्किंग अवधि के शुल्क में भी बदलाव किया है. पहले जहां इस समयावधि के लिए 200 रुपये देने पड़ते थे, अब इसे घटाकर 150 रुपये कर दिया गया है. वहीं 30 से 60 मिनट तक वाहन खड़ा करने पर पहले 500 रुपये का फ्लैट चार्ज लिया जाता था, जिसे अब कम करके 200 रुपये कर दिया गया है. इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

टोइंग के क्या हैं नियम 

हालांकि, 60 मिनट से ज्यादा समय तक ड्रॉप-ऑफ लेन में वाहन खड़ा करने पर सख्ती बरती जाएगी. इस अवधि से ज्यादा रुकने पर वाहन को टो कर लिया जाएगा और 300 रुपये का टोइंग चार्ज भी देना होगा. रेलवे ने साफ किया है कि सभी पार्किंग शुल्क GST सहित होंगे.

वाहन चालकों से ये अपील

नॉर्दर्न रेलवे के PRO हिमांशु उपाध्याय ने यात्रियों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे तय समय सीमा और नियमों का पालन करें, ताकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव मिल सके.

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