IND vs ENG: ऋषभ पंत का शतक, बुमराह का कहर, ओली पोप का पलटवार, हेडिंग्ले टेस्ट के दूसरे दिन की ऐसी रही कहानी
भारत-इंग्लैंड टेस्ट: ओली पोप का शतक, भारत के 471 के जवाब में इंग्लैंड ने 3 विकेट पर बनाए 209 रन
एफआईएच प्रो लीग : भारत को बेल्जियम ने 3-6 से हराया
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कश्मीरियों से की मुलाकात, कहा- पटरी पर लौट रहा पर्यटन
बॉलीवुड का वो खतरनाक विलेन, जिसने स्मिता पाटिल को जड़ दिया था थप्पड़, फिर एक्ट्रेस ने ऐसे लिया था बदला
हरदोई और मथुरा में हुए हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, अहम निर्देश दिए
एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, कहा- युवा खिलाड़ियों के आगे आने का समय
बस्तर में भय का वातावरण, लोकतंत्र में डर नहीं होना चाहिए : टीएस सिंहदेव
जिस गली से गुजरते थे लोग, उसी के नीचे महिला का शव दबाया, चार लोगों को हिरासत में लिया

मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामला: अदालत ने CBI से ब्रजेश ठाकुर की अपील पर जवाब देने को कहा

मुजफ्फरपुर के आश्रय गृह में लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा ठाकुर ने खुद को दोषी करार दिए जाने को चुनौती दी है.

मुजफ्फरपुर के आश्रय गृह में लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा ठाकुर ने खुद को दोषी करार दिए जाने को चुनौती दी है.

author-image
nitu pandey
New Update
Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ( Photo Credit : न्यूज नेशन ब्यूरो )

मुजफ्फरपुर के आश्रय गृह में लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा ठाकुर ने खुद को दोषी करार दिए जाने को चुनौती दी है. न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया. ठाकुर ने 11 फरवरी को निचली अदालत द्वारा पारित उस आदेश को दरकिनार करने की मांग की है, जिसमें उसे दोषी करार देने और उम्रकैद की सजा देने का निर्देश दिया गया है.

Advertisment

अदालत इस मामले की सुनवाई अब 25 अगस्त को करेगी. ठाकुर मुजफ्फरपुर जिले के आश्रय गृह में रहने वाली नाबालिग लड़कियों सहित कई महिलाओं के यौन शोषण व शारीरिक प्रताड़ना के मामले का मुख्य आरोपी है. उसका कहना है कि पहले यह तय जाना चाहिए कि आरोपी जनन-क्षमतावान है और यह अपराध करने में सक्षम है या नहीं.

इसे भी पढ़ें:रणदीप सुरजेवाला बोले- हुकुमरान का मानना है कि दिल्ली की सत्ता पर बैठे बादशाह जिसे चाहे पांव तले...

ठाकुर की दलील है कि निचली अदालत ने फैसला देने में जल्दबाजी की, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी साल फरवरी में उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) व 376डी (सामूहिक दुष्कर्म) सहित अन्य धाराओं के तहत दोषी पाया था और जीवन का बाकी बचा समय जेल में गुजारने की सजा सुनाई थी.

और पढ़ें: India Ideas Summit में बोले पीएम मोदी - भारत में निवेश का सबसे अच्छा समय, निवेशकों को न्यौता

ठाकुर बिहार पीपुल्स पार्टी का विधायक रहा है. उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 17 तथा बाल न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत भी दोषी पाया गया है. हालांकि इस मामले के एक आरोपी को बरी किया जा चुका है.

Source : News Nation Bureau

Delhi High Court muzaffarpur shelter home brijesh thakur
      
Advertisment