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MCD: 6 जनवरी तक मिलेंगे मेयर और डिप्टी मेयर, 27 दिसंबर है नॉमिनेशन की आखिरी तारीख

Delhi MCD councillors to elect Mayor, Dy Mayor on Jan 6: दिल्ली को 6 जनवरी तक उसका मेयर मिल जाएगा. एमसीडी के सभी पार्षद 6 जनवरी को इसके लिए वोट डालेंगे. इसी दिन दिल्ली को डिप्टी मेयर भी मिलेगा. मेयर पद के चुनाव के लिए 27 दिसंबर को नामांकन...

Updated on: 21 Dec 2022, 11:18 PM

highlights

  • दिल्ली को 6 जनवरी तक मिल जाएंगे मेयर और डिप्टी मेयर
  • 27 दिसंबर है नॉमिनेशन की आखिरी तारीख
  • 6 जनवरी को सभी पार्षद डालेंगे मेयर पद के लिए वोट

नई दिल्ली:

Delhi MCD councillors to elect Mayor, Dy Mayor on Jan 6: दिल्ली को 6 जनवरी तक उसका मेयर मिल जाएगा. एमसीडी के सभी पार्षद 6 जनवरी को इसके लिए वोट डालेंगे. इसी दिन दिल्ली को डिप्टी मेयर भी मिलेगा. मेयर पद के चुनाव के लिए 27 दिसंबर को नामांकन का आखिरी दिन है, इसके बाद नॉमिनेशन के लिए समय नहीं बचेगा. बता दें कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 15 साल बाद मात मिली थी. आम आदमी पार्टी ने पहली बार बीजेपी को हरा दिया था और उसके टिकट पर सर्वाधिक लोग पार्षद चुने गए थे. कांग्रेस इस चुनाव में बुरी तरह से हारी थी, तो 3 निर्दलीय पार्षदों ने जीत हासिल की थी. इसके अलावा अन्य किसी दल का खाता तक नहीं खुला था.

आसफ अली सभागार में होगी चुनावी प्रक्रिया

दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) के लिए जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, दिल्ली में एमसीडी की पहली बैठक 6 जनवरी को आसफ अली सभागार में होगी. इसी बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा. ऑफिसियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 27 दिसंबर को है. नामांकन प्रक्रिया म्यूनिसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर में किया जाएगा. इसी 6 जनवरी की बैठक में एमसीडी के 6 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव किया जाएगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिल्ली में मेयर पद महिला प्रत्याशी के लिए सुरक्षित है.

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6 जनवरी की वोटिंग से पहले नामांकन लिया जा सकेगा वापस

नोटिफिकेशन के मुताबिक, मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए जो भी व्यक्ति गारंटर बनेगा, वो किसी अन्य पद के लिए या किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए गारंटर नहीं बन सकता. ये चुनाव सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा और कोई भी पार्षद किसी के भी पक्ष में मतदान कर सकेगा. मेयर पद के चुनाव के लिए पार्टी व्हिप जैसी कोई बात नहीं होगी. नोटिफिकेशन के मुताबिक, चुनावी प्रक्रिया के लिए वोटिंग से ठीक पहले तक कोई भी प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेगा.