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दिल्ली में 50 फीसदी स्टाफ अब घर से करेंगे काम, प्रस्ताव पर LG की मुहर

दिल्ली सरकार ने शनिवार को दिल्ली सरकार के ऑफिसों में 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से ही काम करने का आदेश जारी किया. साथ ही प्राइवेट ऑफिसों को भी सलाह दी है कि वह भी जहां तक संभव हो सके, इसका पालन करें.

Updated on: 29 Nov 2020, 08:28 AM

नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने शनिवार को दिल्ली सरकार के ऑफिसों में 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से ही काम करने का आदेश जारी किया. साथ ही प्राइवेट ऑफिसों को भी सलाह दी है कि वह भी जहां तक संभव हो सके, इसका पालन करें. दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव ने एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों, स्वायत्त इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों में ‘ग्रेड-वन’ या इसके बराबर या इससे ऊपर के 100 फीसदी अधिकारी रहेंगे.

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वहीं बाकी बचे कर्मियों की संख्या कार्यालय में 50 फीसदी रहेगी और बाकी 50 फीसदी कर्मचारी 31 दिसंबर 2020 या अगले आदेश तक घर से काम करेंगे. काम को देखते हुए विभागों के प्रमुख कर्मचारियों की जरूरत के हिसाब से इसे लागू करने के संबंध में आकलन करेंगे. आदेश में प्राइवेट कार्यालयों को भी सलाह दी गई है कि वह कार्यालय में काम के घंटों और कर्मचारियों की संख्या को कम करें और जहां तक संभव हो सके कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहें.

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दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि डीडीएमए ने एक ही समय में कार्यालय में मौजूद रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है. साथ ही कहा कि प्राइवेट दफ्तरों और ऑर्गेनाइजेशन को सलाह दी गई है कि वह दफ्तर के टाइमिंग और स्टाफ़ ड्यूटी में कुछ इस तरह से बदलाव करें कि एक ही समय पर दफ्तर अटेंड करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हो. 

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यह आदेश स्वास्थ विभाग और उससे जुड़े सभी दफ्तरों आदि, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सर्विस, जिला प्रशासन, बिजली, पानी, साफ सफाई, डिजास्टर मैनेजमेंट, म्युनिसिपल सर्विसेज जैसे जरूरी दफ्तरों और विभागों पर लागू नहीं होगा.