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दिल्ली में 7 जून की सुबह तक लॉकडाउन बरकरार, इंडस्ट्रियल एरिया को मिली ये रियायत

डीडीएमए (DDMA) की अनुशंसा और दिल्ली सरकार (Delhi Government) के आदेश के बाद अब राजधानी दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन 7 जून सुबह 5:00 बजे तक के लिए लागू कर दिया गया है. जिसमें श्रमिकों को आंशिक छूट दी गई है.

Updated on: 30 May 2021, 09:37 AM

highlights

  • 7 जून सुबह 5:00 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
  • शर्तों के साथ फैक्ट्रियों में काम करने की इजाजत दी गई

नई दिल्ली:

दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर (Corona 2nd Wave) भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन अभी भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती है. इसी के चलते केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. डीडीएमए (DDMA) की अनुशंसा और दिल्ली सरकार (Delhi Government) के आदेश के बाद अब राजधानी दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन 7 जून सुबह 5:00 बजे तक के लिए लागू कर दिया गया है. जिसमें श्रमिकों को आंशिक छूट दी गई है. इसके अलावा बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क, औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों में काम करने की इजाजत होगी.

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इन सभी चीजों के अलावा दिल्ली पहले की तरह लॉकडाउन में रहने वाली है. सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली में अभी भी बाहर निकलने के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत होगी. मेट्रो के पहिए 7 तारीख सुबह 5:00 बजे तक थमें रहेंगे, बाजार बंद रहेंगे और पुलिस के साथ सिविल डिफेंस कर्मियों को यह साफ आदेश दिए गए हैं कि गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें बंद रखी जाए यानी दिल्ली में 7 जून से पहले हालात बहुत ज्यादा बदलने वाले नहीं है भले ही कोरोना के मामलों में कमी आ गई हो.

सख्ती से लागू होंगे ये नियम

  • डीएम के अधीन स्पेशल टीम बनाई जाएंगी जो समय समय पर निरीक्षण करेंगी.
  • सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का इस्तेमाल संस्थानों/दुकानों में करना अनिवार्य होगा.
  • सभी श्रमिक और कामगारों को कोरोना से जुड़ी सभी शर्तों और व्यवहार जैसे मास्क लगाना सोशल डिस्टेंसिंग बरतना अनिवार्य होगा.
  • सरकारी और प्राइवेट ऑफिस वर्क आवर्स अलग-अलग शिफ्ट में होंगे ताकि एक समय पर ज़्यादा भीड़ न हो.
  • मालिक, एम्प्लॉयर्स,कॉन्ट्रैक्टर्स पोर्टल पर डिटेल्स देकर अपने वर्कर्स/ कर्मचारियों के लिए ई-पास आवेदन कर सकेंगे.
  • जिलाधिकारी के द्वारा रैंडम RT-PCR और रैपिड टेस्ट कराए जाएंगे.
  • वर्कर्स को ई-पास के जरिए मूवमेंट की इजाजत होगी.
  • नियम उल्लंघन करने पर मैनुफैक्चरिंग यूनिट या कंस्ट्रक्शन साइट को बन्द भी किया जा सकता है और DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी.

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बाजार खोलने पर क्या बोले AAP नेता

वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) की ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग के दिल्ली प्रदेश कन्वीनर बृजेश गोयल (Brijesh Goyal) ने कहा कि दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने 1 जून से बाजारों को खोलने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उप राज्यपाल (Delhi LG) ने अनुमति देने से इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि उप राज्यपाल बीजेपी शासित केंद्र सरकार के अधीन आते हैं. बीजेपी को दिल्ली के व्यापारियों की चिंता है तो बाजारों को खोलने का उपराज्यपाल को केंद्र सरकार से निर्देश दिलवाएं. बता दें कि दिल्ली में कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइन दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) तय करती है.