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Kanjhawala Case( Photo Credit : File)
Kanjhawala Murder Case: दिल्ली के कंझावला केस में दिल्ली पुलिस ने हत्या की धाराएं जोड़ी हैं. दिल्ली पुलिस की अधिकारी ने बताया कि सबूतों को जुटाने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 के स्थान पर आईपीसी की धारा 302 जोड़ दी है. इस मामले की पुष्टि करते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी, कानून-व्यवस्था, जोन II, सागर प्रीत हुड्डा ने बताया कि इस बारे में न्यायालय को भी जानकारी दे दी गई है. इसके साथ ही अब पूरे मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी.
Kanjhawala death case | After the collection of evidence, Police have added Section 302 IPC, in place of section 304 IPC: Sagar Preet Hooda, Special CP, Law & Order, Zone II, Delhi
— ANI (@ANI) January 17, 2023
आरोपित आशुतोष को मिली जमानत
इस बीच, मंगलवार को ही आरोपित आशुतोष भारद्वाज को कोर्ट से जमानत मिल गई है. दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आशुतोष भारद्वाज को 50 हजार के बेल बांड पर जमानत दी है. जमानत की शर्तों में मुख्य बात है कि आशुतोष को कोर्ट की इजाजत के बिना दिल्ली के बाहर नहीं जाना है. इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना है और न ही किसी गवाह से संपर्क करने की कोशिश करेगा. इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की थी और अब मंगलवार को उसे जमानत दे दी.
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नए साल पर हुआ था चौंकाने वाला केस
बता दें कि नये साल के मौके पर दिल्ली के सुल्तानपुरी में अंजलि और उसकी दोस्त की स्कूटी को आरोपितों की कार ने टक्कर मार दी थी. जिसमें अंजलि कार के नीचे ही फंस गई थी. कार सवार आरोपितों ने सड़क पर 12 किमी तक का सफर तक किया, इस दौरान अंजलि की मौत हो गई. हालांकि आरोपितों को पता था कि अंजलि कार के नीचे फंस गई है, लेकिन उन्होंने कार रोकने की जगह कार लेकर भागना जारी रखा. उन्होंने सुल्तानपुर से कंझावला तक कार चलाई.
HIGHLIGHTS
- कंझावला केस में दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी
- आरोपितों पर चलेगा हत्या का मामला
- गैर इरादतन नहीं, बल्कि जान बूझ कर की गई थी हत्या!