आवास आवंटन विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट में तुषार मेहता बोले 10 दिन में अरविंद केजरीवाल को एलॉट होगा घर

दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी द्वारा अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में आवास आवंटित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई.

दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी द्वारा अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में आवास आवंटित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई.

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Mohit Bakshi
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Arvind Kejriwal House

दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी द्वारा अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में आवास आवंटित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस सचिन दत्ता की कोर्ट में इस मुद्दे पर बहस देखने को मिली। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल  तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि केजरीवाल को आज से 10 दिनों के भीतर उचित आवास आवंटित कर दिया जाएगा.

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कोर्ट ने जताई सहमति

SG मेहता ने कोर्ट से अपने बयान को दर्ज करने का आग्रह भी किया, जिस पर कोर्ट सहमत हो गया.
हालांकि, AAP की ओर से वकील राहुल मेहरा ने आवंटित किए जाने वाले आवास के टाइप पर आपत्ति जताई. मेहरा ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल को पहले टाइप 7 या 8 श्रेणी का आवास मिलता रहा है और उन्हें टाइप 5 में डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता. 

अदालत ने दी ये सलाह

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, SG मेहता ने तंज कसा कि "आम आदमी कभी टाइप 8 के लिए नहीं लड़ता," जिसके जवाब में मेहरा ने कहा कि चुनावी नारेबाजी अदालत में मान्य नहीं है. कोर्ट ने AAP को सलाह दी कि अगर वे आवंटित आवास से खुश नहीं हैं, तो वे इसे न लें और इस मामले का समाधान SG से बात करने में है. कोर्ट ने SG के बयान को दर्ज किया कि 10 दिनों के भीतर व्यवस्था दी जाएगी.

कोर्ट ने इस दौरान मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि यह केवल राजनेताओं के लिए ही नहीं, बल्कि गैर-राजनेताओं के लिए भी एक ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान होना चाहिए. कोर्ट ने AAP को मंत्रालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए कहा कि वह इस मामले में बाद में आदेश पारित करेगा.

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