दिल्ली-एनसीआर से हटी ग्रैप-3 की पाबंदियां, जानें अब क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला?

GRAP-3 Restrictions lifted in Delhi-NCR: नए साल की शुरुआत दिल्लीवासियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है. हवा की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए सरकार ने GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-3) की पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है

GRAP-3 Restrictions lifted in Delhi-NCR: नए साल की शुरुआत दिल्लीवासियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है. हवा की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए सरकार ने GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-3) की पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है

author-image
Dheeraj Sharma
New Update
Grap 3 Restriction Lifted in Delhi NCR

GRAP-3 Restrictions lifted in Delhi-NCR: नए साल की शुरुआत दिल्लीवासियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है. हवा की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए सरकार ने GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-3) की पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है. इससे दिल्ली-NCR में जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य होने लगा है. हालांकि, प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कुछ प्रतिबंध अब भी लागू रहेंगे.

Advertisment

स्कूलों में लौटी रौनक, फिजिकल क्लास शुरू

- GRAP-3 हटते ही स्कूलों में फिजिकल क्लास की वापसी हो गई है.

- कक्षा 5वीं तक के बच्चे, जिनके स्कूल बंद या हाइब्रिड मोड पर चल रहे थे, अब नियमित रूप से स्कूल जा सकेंगे.

- अभिभावकों के लिए यह बड़ी राहत है, क्योंकि लंबे समय से ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों पर असर डाल रही थी.

निर्माण कार्यों को मिली हरी झंडी

- अब गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर लगी रोक हटा ली गई है.

- हाउसिंग प्रोजेक्ट्स

- निजी निर्माण कार्य

- रिपेयर और डेवलपमेंट से जुड़े काम फिर से शुरू हो सकेंगे. इससे निर्माण सेक्टर और मजदूरों को भी राहत मिलेगी.

दफ्तरों में पूरी क्षमता से काम

- GRAP-3 के दौरान लागू 50% वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सलाह अब वापस ले ली गई है.

- सरकारी और निजी दफ्तर

- कॉर्पोरेट ऑफिस में अब 100% कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ काम कर सकेंगे. इससे ऑफिस वर्क और सेवाओं में तेजी आएगी.

- गाड़ियों की आवाजाही फिर आसान

- BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है.

- वाहन मालिक अब बिना जुर्माने के डर के अपनी गाड़ियां चला सकेंगे.

GRAP-1 और GRAP-2 लागू ये पाबंदियां

हालांकि GRAP-3 हट गया है, लेकिन GRAP-1 और GRAP-2 के नियम अभी भी जारी रहेंगे. 

अभी क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

- कोयले या लकड़ी के तंदूर पर पाबंदी (होटल-रेस्तरां में)

- निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए एंटी-स्मॉग गन और पानी का छिड़काव जरूरी

- खुले में कूड़ा या बायोमास जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित

- पार्किंग फीस में बढ़ोतरी जैसे कदम निजी वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए लागू रह सकते हैं

GRAP-3 हटने से दिल्ली-NCR में जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है, लेकिन प्रदूषण का खतरा अभी टला नहीं है. सरकार और नागरिक दोनों की जिम्मेदारी है कि नियमों का पालन करें, ताकि यह राहत स्थायी सुधार में बदल सके. 

यह भी पढ़ें - ठंड में मौत का कारण बन रही अंगीठी, बंद कमरे में जलाना हो सकता है खतरनाक, जानें कैसे कर सकते हैं बचाव?

Delhi News Delhi GRAP Stage 3
Advertisment