बिजली से होने वाले हादसे पर विद्युत कंपनियों को देना होगा मुआवजा, सीएम केजरीवाल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
दिल्ली में बिजली से होने वाले हादसों को रोकने और पीड़ितों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए शीघ्र ही नियम लाए जाएंगे. दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) यह रूल तैयार करेगा. इसे लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव को अनुमति दे दी है.
नई दिल्ली:
दिल्ली में बिजली से होने वाले हादसों को रोकने और पीड़ितों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए शीघ्र ही नियम लाए जाएंगे. दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) यह रूल तैयार करेगा. इसे लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को जनहित को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग की तरफ से मिले प्रस्ताव को अनुमति दे दी है. इस नियम के बाद बिजली कंपनियों को अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना होगा, ताकि कोई हादसा न हो. अगर कोई हादसा होता है तो फिर बिजली कंपनियां पीड़ित को वित्तीय सहायता देंगी. सीएम से अनुमति मिलने के बाद उपराज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा. वहां से मंजूरी मिलने के बाद केजरीवाल सरकार डीईआरसी को नियम बनाने के आदेश देगी.
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गौरतलब है कि दिल्ली के विद्युत मंत्रालय ने एक प्रस्ताव लाया था कि डीईआरसी को नियम बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत आदेश जारी किया जाए. इसके तहत दिल्ली विद्युत नियामक आयोग बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और पीड़ितों को वित्तीय मदद देने के लिए गाइडलाइन तैयार करे, जिसमें कानूनी रूप से बिजली कंपनियां बाध्य हों. इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
आपको यह भी बताते चलें कि दिल्ली में अभी तक बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर कोई नीति नहीं है. इसके चलते अगर कोई करंट से घायल या मरता था तो विद्युत कंपनियां पीड़ित या उसके परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए बाध्य नहीं होती हैं, जिससे पीड़ित परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. दिल्ली सरकार के विद्युत विभाग ने इसे देखते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया था, ताकि सरकार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को नियम बनाने के लिए आदेश जारी कर सके.
दिल्ली के विद्युत मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री के सामने दिल्ली के विद्युत विभाग के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे सीएम ने तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) है. दिल्ली में स्थित सभी डिस्कॉम को डीईआरसी ही रेगुलेट करता है. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सेक्शन 108 है. इसके तहत सरकार डीईआरसी को नियम बनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी करती है.
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दिल्ली में यह नियम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि अभी तक कोई कानून नहीं है. कुछ वर्ष पहले एनएचआरसी का एक मामला सामने आया था, जिसमें कुछ लोगों को बिजली का झटका लग गया था. इस दौरान एनएचआरसी ने इस संबंध में दिल्ली सरकार से कानून बनाने की अपील की थी, ताकि पीड़ित और उनके परिवारों को मदद पहुंचाई जा सके.
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