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दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूलों को बसें नहीं देगा DTC

private schools in Delhi : दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों (Delhi private schools) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आधिकारिक सूत्र के अनुसार, अब DTC प्राइवेट स्कूलों को बसें नहीं देगा.

Updated on: 13 Jul 2022, 11:35 PM

नई दिल्ली:

private schools in Delhi : दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों (Delhi private schools) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आधिकारिक सूत्र के अनुसार, अब DTC प्राइवेट स्कूलों को बसें नहीं देगा. करीब 350 डीटीसी बसों की सर्विस प्राइवेट स्कूल से वापसी का बड़ा फैसला लिया गया है. आम लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की मंशा से प्राइवेट स्कूलों से बसें वापसी ली जा रही है. कुछ विशेष परिस्थितियों वाले प्राइवेट स्कूलों को 6-8 बसें सर्विस देती रहेगी.  

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आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों से बस सेवा वापस लेने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था. न्यायमूर्ति नवीन चावला के साथ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ डीटीसी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. डीटीसी दिल्ली में स्कूलों को वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान करती रही हैं और अब इसकी ओर से यह फैसला लिए जाने के बाद दायर याचिका में कहा गया है कि स्कूलों की सर्विस या सेवा को बंद करने का कोई उचित कारण नहीं है.

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सुनवाई के दौरान पीठ ने डीटीसी के फैसले से छात्रों को हो रही कठिनाइयों का संज्ञान लिया. डीटीसी को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए पीठ ने मामले की सुनवाई तीन अगस्त के लिए टाल दी. अधिवक्ता रॉबिन राजू, दीपा जोसेफ और ब्लेसन मैथ्यूज के माध्यम से दायर जनहित याचिका की प्रकृति वाली दीवानी रिट याचिका ने उन मीडिया रिपोर्टरों पर प्रकाश डाला, जिनमें बताया गया है कि माता-पिता ने स्कूलों में डीटीसी बस सेवाओं को बंद करने के निर्णय से संबंधित अधिकारियों के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए एक संघ का गठन किया है.