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दिल्ली में इलाज कराने के लिए दिल्लीवासियों को दिखाने होंगे ये दस्तावेज

कोरोना संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्लीवासियों का ही इलाज होगा. इसके लिए उन्हें कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे जिसके बाद ही उनका इलाज किया जाएगा

Updated on: 08 Jun 2020, 02:27 PM

नई दिल्ली:

कोरोना संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्लीवासियों का ही इलाज होगा. इसके लिए उन्हें कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे जिसके बाद ही उनका इलाज किया जाएगा. दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए गए ऐलान के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने इस फैसले से जुड़ा विस्तृत आदेश जारी किया है.

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इसके मुताबिक दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्लीवासियों का ही इलाज होगा. हालांकि इन अस्पतालों में बाहर के लोगों के लिए भी ट्रास्प्लांटेशन, ओनकोलॉजी, न्यूरोसर्जरी जैसे ट्रीटमेंट की सुविधा जारी रहेगी. इसके अलावा सड़क दुर्घटना और एसिड अटैक आदि में घायल दिल्ली से बाहर के लोग भी इन अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे. आदेश के मुताबिक दिल्ली वासियों को अपना इलाज करवाने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी उनमें वोटर आईडी, बैंक/किसान/पोस्ट ऑफिस का करेंट पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या इनकम टैक्स रिटर्न के कागत शामिल है.

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इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

वहीं इन अस्पतालों में अगर दिल्लीवासी इलाज कराना चाहते हैं तो उन्हें कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. इलाज कराने के लिए कुछ प्रमाण पत्र दिखाने होंगे. इनमें वोटर आईडी, बैंक/किसान/पोस्ट ऑफिस का करेंट पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात हो सकते हैं. इसके अलावा मरीज या उसके किसी परिजन के नाम का पानी, बिजली, फोन या गैस कनेक्शन का बिल, संबंधित मरीज के पते पर आया डाक विभाग से प्राप्त कोई डाक और नाबालिग के मामले में उसके अभिभावक के नाम का कोई भी कागज इस्तेमाल किया जा सकता है.