Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में गिरावट के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है. हालांकि, स्टेज 3 GRAP के तहत प्रतिबंध बने रहने वाले हैं. शहर में वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद बुधवार को जीआरएपी के चरण 3 और चरण 4 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए.
दिल्ली में प्रवेश करने से रोक
चरण 4 के प्रतिबंधों में सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, दिल्ली में गैर-आवश्यक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के प्रवेश और कक्षा 10 और 12 को छोड़कर स्कूल की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में अनिवार्य रूप से करना शामिल है. गैर-आवश्यक डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया है. वहीं चरण 4 के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली-पंजीकृत बीएस-IV और पुराने डीजल चालित भारी माल वाहनों पर रोक लगाई है.
ये भी पढ़ें: Sunita Williams Spacewalk: 7 महीने में पहली बार स्पेसवॉक के लिए निकलीं सुनीता विलियम्स, यहां देखें Video
GRAP के तहत प्रतिबंध लागू
सर्दियों के वक्त दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र जीआरएपी के तहत प्रतिबंध लागू करता है, जो वायु गुणवत्ता को चार चरणों में बांटा गया है. स्टेज- 1 (खराब, AQI 201-300), स्टेज 2 (बहुत खराब, AQI 301-400), स्टेज-3 (गंभीर, AQI: 401-450) और स्टेज 4 (गंभीर प्लस, एक्यूआई 450 से ऊपर) माना जाता है.
दिल्ली में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहन उत्सर्जन, धान-पुआल जलाने, पटाखें और अन्य स्थानीय प्रदूषण स्रोतों के साथ प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियां होती हैं. प्रदूषण की वजह वाहन से निकलने वाला धुआं भी होता है.
GRAP के चरण 3 के अंतर्गत क्या हैं प्रतिबंध?
- कक्षा 5 तक के स्कूलों में पढ़ाई को हाइब्रिड तरीके को अपनाएं.
- बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
- गैर-आवश्यक BS-IV डीजल चालित मध्यम माल वाहन पर रोक.