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दिल्ली पुलिस ने HC में दायर की जांच रिपोर्ट, नेताओं को ऑक्सीजन जमाखोरी में दी क्लीन चीट

दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में दायर अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट में राजनेताओं को ऑक्सीजन या कोविड 19 दवाइयो की जमाखोरी/ ब्लैकमार्केटिंग के आरोपों से क्लीन चिट दे दी है.

Updated on: 16 May 2021, 11:45 PM

highlights

  • दिल्ली पुलिस ने HC में दायर की जांच रिपोर्ट
  • राजनेताओं को ऑक्सीजन ब्लैकमार्केटिंग में दी क्लीन चीट
  • हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने की थी जांच

 

 

नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ने हाई कोर्ट में दायर अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट में राजनेताओं को ऑक्सीजन या कोविड 19 दवाइयो की जमाखोरी/ ब्लैकमार्केटिंग के आरोपों से क्लीन चिट दे दी है. ये पुलिस की ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है, जिसमे कहा  गया है कि जिन पर जमाखोरी का आरोप लगा है, ये  लोग दरअसल मेडिकल ऑक्सीजन, प्लाज्मा, हॉस्पिटल बेड उपलब्ध कराके लोगों की मदद कर रहे थे.इसके लिए इन्होंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया. बिना भेदभाव के सहायता की. पुलिस की ये शुरुआती जाँच रिपोर्ट है. अभी जांच जारी है. जांच पूरी करने के लिए पुलिस से कोर्ट से और वक़्त दिये जाने की मांग की है.

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इनमें शामिल हैं
गौतम गम्भीर 
यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास 
दिलीप पांडे

चौधरी अनिल कुमार
मुकेश शर्मा
हरीश खुराना
अली मेहदी
अशोक बघेल

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शाहिद सिद्दीकी

बता दें कि हाईकोर्ट ने नेताओं द्वारा रेमडेसिविर मंगाने और बांटने के मामलों की जांच का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया था. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इन मामलों में कोई अपराध हुआ है तो एफआईआर दर्ज की जाए. न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने कहा था कि वह अभी मामलोें की जांच के लिए सीबीआई जांच का निर्देश नहीं देना चाहती. हालांकि वह याची को अपनी शिकायत पुलिस आयुक्त के समक्ष रखने का निर्देश देते हैं.

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पुलिस आयुक्त इसकी पड़ताल कर याची को सूचित करेंगे. हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर इन मामलों में कोई अपराध हुआ है तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर दो सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे. याचिका पर अगली सुनवाई 17 मई तय की है. हाईकोर्ट ने ये निर्देश उस जनहित याचिका पर दिया गया है जिनमें इन मामलों में एफआईआर व सीबीआई जांच की मांग की गई थी.