Delhi News: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति पूरी तरह से सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है. ऐसे में अब यहां एक बार फिर ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है. यहां दोबारा से कई तरह के पाबंदियां लागू रहेंगी. अब दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-3 के तहत बीएस-थ्री पेट्रोल और बीएस-फोर डीजल कारों की दिल्ली में एंट्री बैन रहेगी. इसके अलावा गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन वर्क पर भी पाबंदी रहेगी.
गौरतलब है कि प्रदूषण के स्तर में कमी आने की वजह से इसे हटा लिया गया था, लेकिन इसे तत्काल प्रभाव से दिल्ली और आसपास के इलाकों में दोबारा लागू कर दिया गया है.
GRAP-3 के तहत इन कार्य पर रहेगी पाबंदी
- धूल पैदा करने वाली व वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएंडडी गतिविधियों पर ब्रेक लगेगा.
- बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी के काम पर भी रोक लगेगी.
- पाइलिंग कार्य, सभी विध्वंस कार्यों पर पाबंदी रहेगी.
- ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना.
- ईंट/चिनाई कार्य.
- प्रमुख वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य, हालांकि, एमईपी (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग) कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.
- सड़क निर्माण गतिविधियां और प्रमुख मरम्मत.
- परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर कहीं भी सीमेंट, फ्लाई-ऐश, ईंट, रेत, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग.
- कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही.
- विध्वंस अपशिष्ट का कोई भी परिवहन.
ये है CAQM की सलाह
- कम दूरी के लिए साइकिल का करें इस्तेमाल या चलें पैदल.
- संभव होने पर कार पूलिंग का लें सहारा.
- सार्वजनिक परिवहन का करें इस्तेमाल.
- दफ्तर से इजाजत मिलने पर वर्क फ्रॉम होम पर चले जाएं.
- निर्माण कार्य समेत दूसरी प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों का रोकें.
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विकलांगों को छूट
इसके साथ ही ग्रैप 3 के तहत, दिल्ली और आस-पास के एनसीआर के इलाकों में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल कारों (चार पहिया वाहनों) के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है. हालांकि, विकलांग व्यक्तियों को छूट दी गई है. इसके अलावा बीएस-IV या उससे पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल चालित मध्यम माल वाहनों पर भी ब्रेक लगाया गया है.
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