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GRAP 4 Restrictions Removed: दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर है. हवा की गुणवत्ता में थोड़े सुधार के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP के सबसे सख्त चरण-4 (GRAP-4) के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया है.
इसलिए हटी पाबंदी
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर बना हुआ था, जिस वजह से GRAP-4 की पाबंदियां लागू करनी पड़ी थीं. हालांकि, अब हालात में हल्का सुधार देखने को मिला है. दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘गंभीर+’ श्रेणी से बाहर आ गया है और ‘बहुत खराब’ स्तर पर पहुंच गया है. इसी को देखते हुए GRAP-4 हटाने का फैसला लिया गया.
अभी भी लागू रहेंगी ये पाबंदियां
हालांकि, लोगों को यह समझना जरूरी है कि अभी पूरी तरह राहत नहीं मिली है. GRAP के चरण-1, चरण-2 और चरण-3 के नियम अभी भी लागू रहेंगे. इनका मकसद यह है कि प्रदूषण का स्तर दोबारा गंभीर स्थिति में न पहुंचे. GRAP-3 के तहत कई सख्त पाबंदियां अब भी जारी हैं. इसमें निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े सभी कामों पर रोक शामिल है. इसके अलावा बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के चलने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है. नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
लोगों से सहयोग करने की अपील
गौर करने वाली बात यह भी है कि जब GRAP-4 लागू था, तब भी कई जगहों पर नियमों का खुलेआम उल्लंघन देखने को मिला. दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं, जहां निर्माण कार्य जारी थे और प्रतिबंधित वाहन सड़कों पर चलते नजर आए. प्रशासन की ओर से साफ कहा गया है कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा. लोगों से भी अपील की गई है कि वे सहयोग करें, ताकि हवा की गुणवत्ता में और सुधार हो सके. फिलहाल GRAP-4 हटने से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है.
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