Delhi: ओखला में अवैध निर्माण हटाना होगा, नहीं तो चलेगा बुलडोजर, 15 दिन का नोटिस चस्पा

Delhi: ओखला के खसरा नंबर 279 में स्थित इन दुकानों और घरों पर डीडीए ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में नोटिस चिपकाया है. नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि यह जमीन डीडीए की सरकारी भूमि है.

Delhi: ओखला के खसरा नंबर 279 में स्थित इन दुकानों और घरों पर डीडीए ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में नोटिस चिपकाया है. नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि यह जमीन डीडीए की सरकारी भूमि है.

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Yashodhan.Sharma
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Delhi News: दिल्ली के ओखला इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बड़ी कार्रवाई की शुरुआत करते हुए कई दुकानों और मकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया है. डीडीए ने स्पष्ट किया है कि यह सभी निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किए गए हैं, जिन्हें अब 15 दिन के भीतर हटाना जरूरी है.

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ओखला के खसरा नंबर 279 में स्थित इन दुकानों और घरों पर डीडीए ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में नोटिस चिपकाया है. नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि यह जमीन डीडीए की सरकारी भूमि है और इस पर अवैध कब्जा किया गया है. यदि 15 दिनों के भीतर कब्जा नहीं हटाया गया तो 11 तारीख से बिना किसी और चेतावनी के सीधे डेमोलिशन यानी तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

स्थानीय दुकानदारों ने जताई नाराजगी

इस कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय दुकानदारों में नाराजगी है. न्यूज़ नेशन से बातचीत में एक दुकानदार इमरान ने बताया कि वे पिछले 9 सालों से यहां अपनी दुकान चला रहे हैं और अब तक कभी भी किसी प्रकार की शिकायत या सरकारी सूचना नहीं मिली थी. उन्होंने बताया कि अचानक आए इस नोटिस से वे हैरान हैं और इसे गलत ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं.

करीब 100 से ज्यादा दुकानों-घरों में नोटिस चस्पा

स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 100 से ज्यादा दुकानों और घरों को इस नोटिस के दायरे में लिया गया है. प्रभावित लोगों का आरोप है कि यह कार्रवाई बिना पूर्व सूचना और जांच के की जा रही है. कई दुकानदारों ने दावा किया कि उनकी दुकानें उस खसरा नंबर में नहीं आतीं, जिसका जिक्र नोटिस में किया गया है.

डीडीए की इस सख्त कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. स्थानीय निवासी और कारोबारी अब कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं. इनका कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे.

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