शराब पर कोरोना टैक्‍स (Corona Tax) के खिलाफ याचिका पर दिल्‍ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी ब्रांडों की शराब की कीमत पर 70 फीसदी ‘विशेष कोरोना शुल्क’ वसूलने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर दिल्ली सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी ब्रांडों की शराब की कीमत पर 70 फीसदी ‘विशेष कोरोना शुल्क’ वसूलने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर दिल्ली सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है.

author-image
Sunil Mishra
New Update
delhi high court

शराब पर विशेष कोरोना शुल्क पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब( Photo Credit : File Photo)

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी ब्रांडों की शराब की कीमत पर 70 फीसदी ‘विशेष कोरोना शुल्क (Corona Tax)’ वसूलने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर दिल्ली सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस पर 29 मई तक प्रतिक्रिया देने को कहा है. याचिकाकर्ताओं ने चार मई को विशेष शुल्क वसूलने संबंधी जारी अधिसूचना को खारिज करने की मांग की है.

Advertisment

यह भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश : हाईकोर्ट ने दी मस्जिदों में अजान की अनुमति, कहा, नहीं होता कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन

याचिकाकर्ताओं में से एक ललित वेल्चा ने बताया कि नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि वह दिल्ली सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे और फिलहाल के लिए इस पर अंतरिम स्थगन लगाने से इनकार कर दिया. दिल्ली सरकार के स्थायी वकील रमेश सिंह ने प्रशासन की तरफ से नोटिस स्वीकार कर लिया और अतिरिक्त वसूली को वैध ठहराने का संकेत देते हुए कहा कि इस संबंध में विस्तृत जवाब दायर किया जाएगा.

दिल्ली सरकार ने तीन मई को 150 सरकारी शराब दुकानों को खोले जाने को मंजूरी दी थी लेकिन उसके एक दिन बाद ही सरकार ने शराब पर ‘विशेष कोरोना शुल्क’ लगा दिया . याचिका में कहा गया कि शराब की दुकानों को खोले जाने की घोषणा के बाद पहले दिन ही दुकानों के बाहर लंबी कतारें और शारीरिक दूरी का उल्लंघन दिखा.

यह भी पढ़ें : Covid-19: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से बर्बाद हो जाएगा चीन का स्टॉक मार्केट

याचिका में कहा गया है कि बढ़ी कीमत की वसूली 'मनमानी और गैरकानूनी' है. याचिका में दावा गया है कि दिल्ली में शराब की अधिकतम खुदरा मूल्य में केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर शामिल हैं इसलिए 70 फीसदी दाम बढ़ा देना 'गैरकानूनी' है.

Source : Bhasha

wine delhi Corona Tax Delhi High Court Liqour arvind kejriwal
Advertisment