दिल्ली के अस्पतालों में बाहर के लोगों का नहीं होगा इलाज? सीएम केजरीवाल आज लेंगे फैसला
दरअसल, दिल्ली सरकार की एक कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यहां के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के निवासियों को ही सुविधां दी जाएं नहीं तो तीन दिन के भीतर सभी अस्पताल भर जाएंगे.
नई दिल्ली:
दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. कई अस्पतालों में पेशेंट को भर्ती नहीं लेने की खबर भी सामने आ रही है. कोरोना के बढ़ते मामले और लोगों की परेशानी को लेकर केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) की आलोचना हो रही है. इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे अगर केजरीवाल सरकार लागू करती है तो दिल्ली के लोगों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी.
दरअसल, दिल्ली सरकार की एक कमेटी नेने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यहां के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के निवासियों को ही सुविधां दी जाएं नहीं तो तीन दिन के भीतर सभी अस्पताल भर जाएंगे. रविवार को केजरीवाल सरकार कमेटी नेके रिपोर्ट पर फैसला लेगी. स्थानीय अस्पतालों में दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा या बाहरी लोगों को भी सुविधा मिल सकती है. इसपर फैसला आएगा.
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डॉ महेश वर्मा की कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट
इस कमेटी ने में 5 डॉक्टर शामिल हैं. इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. महेश वर्मा के नेतृत्व वाली कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इसमें कहा गया है कि अगर दिल्ली का स्वास्थ्य ढांचा बाहर के लोगों के लिए खुला रहा तो महज तीन दिन में सारे बेड भर जाएंगे. दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक होगी . उसमें रिपोर्ट पर अंतिम फैसला होने की संभावना है. सूत्रों ने कहा कि सरकार कमेटी के सुझावों को स्वीकार कर सकती है.
कमेटी में ये डॉक्टर थे शामिल
कमेटी के सदस्यों में जीटीबी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉ. सुनील कुमार, दिल्ली चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष डॉ अरुण गुप्ता, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आर के गुप्ता और मैक्स अस्पताल के समूह चिकित्सा निदेशक डॉ. संदीप बुद्धिराजा हैं
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दिल्ली में लोगों को मिली है कई छूट
इधर दिल्ली सरकार कोरोना के कहर के बीच लगातार छूट भी दे रही है. कंटनेमेंट जोन के बाहर दुकानें खुल चुकी है. रेस्टूरेंट, मॉल्स खोलने की तैयारी चल रही है. ऐसे में कोरोना केस और बढ़ने का अंदेशा है. दिल्ली में कोरोना की संख्या 26, 734 हो गया है.
वहीं दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल पर केस दर्ज किया है. अस्पताल बेड की कालाबाजारी को लेकर आईपीसी की धारा 154 के तहत केस दर्ज किया गया है.
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