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प्रतिकात्मक फोटो (9)
Delhi EWS admissions 2026: दिल्ली के अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है! यदि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) या DG (वंचित समूह) कैटेगरी के तहत नर्सरी, KG या क्लास 1 में दाखिला दिलाना चाहते हैं तो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
जानकारी के अनुसार शिक्षा निदेशालय (DoE) ने RTE एक्ट के तहत 25% सीटें इन कैटेगरी के लिए रिजर्व की हैं जिससे कम आय वाले परिवारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मौका मिलता है. यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और कंप्यूटरीकृत ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए सीटें अलॉट की जाती हैं. आइए आपको बतातें हैं एडमिशन प्रक्रिया की पूरी डिटेल्स ताकि आप समय से अपने बच्चे के दाखिले की तैयारी कर सकें और एडमिशन का कोई मौका आपके हाथ से न छूटे.
Aiming to bridge the gap between the administration & people using technology, Delhi CM @gupta_rekha ji launched the CM Jan Sunwai Portal and app, e-District services via CSC, and an online EWS/DG/CWSN admissions platform
— Sameer (@BesuraTaansane) February 22, 2026
This initiative gives people of Delhi freedom from rounds… pic.twitter.com/eAlnO0RcOa
आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां
- 21 फरवरी 2026 से आवेदन शुरू हो चुके हैं.
- 16 मार्च 2026 तक आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख है.
- पहले कंप्यूटरीकृत ड्रॉ ऑफ लॉट्स की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी जो मार्च-अप्रैल 2026 के बीच में संभावित हैं.
- ड्रॉ के बाद ईमेल या पोर्टल पर सीट अलॉटमेंट के बारे में सूचित किया जाएगा.
योग्यता और आयु सीमा
- EWS कैटेगरी के तहत दाखिला पाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा.
- DG कैटेगरी में SC/ST/OBC (नॉन-क्रीमी लेयर), अनाथ, दिव्यांग आदि के एडमिशन के लएि संबंधित प्रमाण पत्र लगाना होगा.
- CWSN (बच्चों के साथ विशेष जरूरतें) यानी दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से प्रावधान हैं.
- दाखिले के लिए आयु सीमा (31 मार्च 2026 तक)
- नर्सरी के लिए 3 से 5 वर्ष
- KG के लिए 4 से 6 वर्ष
- क्लास 1 के लिए 5 से 7 वर्ष
New Post: Delhi EWS, DG admissions 2026 open online for private schools under RTE quota; check documnets required and other details here https://t.co/39P5VHLLVjpic.twitter.com/D18xVExQFQ
— Newsaspirenetwork (@Newsaspire80222) February 24, 2026
आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हैं?
- आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र चाहिए जिसमें बच्चे का नाम और जन्म तिथि स्पष्ट लिखी होनी चाहिए ये प्रमाण पत्र स्थानीय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जारी होना चाहिए.
- निवास प्रमाण, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल, पासपोर्ट या राशन कार्ड (माता-पिता के नाम पर) चाहिए.
- आय प्रमाण पत्र (EWS के लिए) में पिछले वर्ष का इनकम सर्टिफिकेट (SDO या समकक्ष से बनाया हुआ)
- कैटेगरी प्रमाण पत्र (DG के लिए) SC/ST/OBC सर्टिफिकेट या अन्य प्रासंगिक दस्तावेज होना चाहिए
- बच्चे और माता-पिता की हाल की पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैरिफिकेशन के लिए एक्टिव होना चाहिए।
दाखिले के लिए आवेदन कैसे करें, स्टेप-बाय-स्टेप यहां जानें पूरी डिटेल
1. शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर विजिट करें और EWS/DG/CWSN एडमिशन सेक्शन चुनें।
2. मोबाइल नंबर और ईमेल से अकाउंट बनाएं। OTP वैरिफाई करें।
3. बच्चे की डिटेल्स, कैटेगरी, स्कूल प्रेफरेंस (कम से कम 3 स्कूल चुनें) और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
4. फॉर्म चेक करके सबमिट करें। एप्लीकेशन नंबर नोट करें।
5. पोर्टल पर लॉगिन करके स्टेटस चेक करें। ड्रॉ रिजल्ट ईमेल पर आएगा।
6. अलॉटमेंट के बाद स्कूल में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई कराएं और फीस (यदि कोई) जमा करें।
2 मार्च से फॉर्म उपलब्ध होंगे
दिल्ली के कई निजी स्कूलों में 2 मार्च 2026 से फॉर्म उपलब्ध होंगे और अभिभावक उन्हें भरकर ड्रॉप बॉक्स में जमा कर सकते हैं. एडमिशन के लिए केवल दिल्ली के निवासी बच्चे ही पात्र हैं और दूरी के आधार पर बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी. बता दें 1 किमी से 3 किमी के बीच वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जबकि 3 किमी से अधिक दूरी पर सुरक्षित परिवहन का शपथ-पत्र अनिवार्य है.
SC 15%, ST 7.5%, दिव्यांग 3% को दाखिले
जानकारी के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 है. इसके बाद 18 मार्च को आवेदकों की सूची और त्रुटियां प्रदर्शित की जाएंगी. 20 मार्च को ड्रॉ ऑफ लॉट्स से चयन होगा. 23 मार्च को चयनित सूची लगेगी और 24 मार्च से 2 अप्रैल तक प्रवेश पूर्ण होंगे जबकि प्रतीक्षा सूची के लिए 4 से 7 अप्रैल तक समय दिया जाएगा. इसके अलावा, दिव्यांग/वंचित बच्चों को दस्तावेजों के अभाव में 30 दिनों का अस्थायी प्रवेश मिल सकता है. आरक्षण में SC 15%, ST 7.5%, दिव्यांग 3% और DoE कर्मचारियों के बच्चों के लिए 2% है, तथा चयनित बच्चों को 6 महीने के अंदर टीकाकरण प्रमाण-पत्र जमा करना होगा.
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