Advertisment

दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को झटका, इस आदेश पर लगाया रोक

केजरीवाल सरकार निजी अस्पतालों के 80 प्रतिशत आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने के आदेश दिए थे. जिसपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

author-image
nitu pandey
New Update
Arvind Kejriwal

सीएम केजरीवाल ( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. जिसकी वजह से केजरीवाल सरकार निजी अस्पतालों के 80 प्रतिशत आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने के आदेश दिए थे. जिसपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 33 बड़े निजी अस्पतालों में 80 फीसदी ICU बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाई.

हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में दिल्ली सरकार का फैसला मनमाना है. ये अनुचित और मूल अधिकारों का हनन लगता है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र से जवाब मांगा है. एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर नाम की संस्था ने दिल्ली सरकार के आदेश को दिल्ली HC में चुनौती दी थी.

इसे भी पढ़ें:अतीक अहमद के घर पर चला योगी का बुलडोजर, अब तक इतने करोड़ संपत्ति पर हुई कार्रवाई

वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केजरीवाल सरकार चुनौती देगी. दिल्ली सरकार ने कहा था कि सभी प्राइवेट अस्पताल आईसीयू के 80 फीसदी बेड covid19 मरीज के लिए रिजर्व रखें. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसपर रोक लगा दी है.

और पढ़ें:इस बार की सर्दी नहीं होगी गुलाबी! फ्लू और कोरोना एक साथ होने पर बढ़ेगा मौत का खतरा

इधर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के लोगों को डेंगू और कोरोना वायरस दोनों से सावधान रहने के साथ ही इनसे बचाव के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा. डेंगू के खिलाफ दिल्ली सरकार का जागरूकता अभियान ''10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट'' इस रविवार को अपने तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया. अपने आवास पर निगरानी के दौरान सुबह 10 बजे केजरीवाल ने कहा कि सामूहिक प्रयास दिल्ली में पिछले साल की तरह डेंगू को हराने में सहायक होंगे.

Source : News Nation Bureau

Delhi High Court coronavirus private hospital Arvind Kejriwal Government
Advertisment
Advertisment
Advertisment