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पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल (फाइल इमेज) Photograph: (X/aap)
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज यानी 22 जनवरी को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी कानूनी राहत दी है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा समन की कथित अवहेलना से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए उन्हें पूरी तरह बरी कर दिया.
केजरीवाल ने क्या कहा?
अदालती फैसले के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की. उन्होंने एक संक्षिप्त संदेश में 'सत्यमेव जयते' लिखा. केजरीवाल ने शुरू से ही इन मामलों में अपना रुख स्पष्ट रखा था कि वे कानून और संविधान का सम्मान करते हैं और अदालती प्रक्रिया में उनका पूर्ण विश्वास है.
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सारे आरोप हुए खारिज
ये दोनों मामले ईडी द्वारा जारी किए गए समन का पालन न करने के आरोपों से संबंधित थे. लंबी कानूनी प्रक्रिया और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ये आरोप न्यायिक कसौटी पर टिकने योग्य नहीं हैं. इस निर्णय को न्यायिक प्रक्रिया की जीत और कानून के शासन की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है.
न्यायपालिक पर पूरा भरोसा
इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे पारदर्शिता और जवाबदेही की जीत बताया है. पार्टी का कहना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. यह निर्णय न केवल कानूनी राहत है, बल्कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के सिद्धांतों को भी मजबूती प्रदान करता है.
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